BCCI ने दिए कोर्ट को सीलबंद लिफाफे में 9 नाम, SC करेगा फैसला
सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से बीसीसीआई मामले में अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की।

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haribhoomi.comCreated On: 20 Jan 2017 12:00 AM GMT
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट और बीसीसीआई के बीच चल रही विवाद को लेकर अब केंद्र सरकार भी कूद पड़ी हैं। बीसीसीआई के नए अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर शुक्रवार को बीसीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट में एक सीलबंद लिफाफा दाखिल किया है। बता दें कि इस लिफाफे में 9 नाम दिए गए हैं जो बीसीसीआई की कमान संभाल सकते हैं।
बीसीसीआई में नए प्रशासक अधिकारियों की नियुक्ति के मामले में एमिक्स क्यूरी गोपाल सुब्रमण्यम और अनिल दीवान ने सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को नौ नाम सौंपे हैं। इन नामों में पूर्व क्रिकेटर भी शामिल हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रशासक कमेटी में नौ लोगों को शामिल करना मुश्किल है। इसके साथ ही तीन जजों के बेंच की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि 9 में से कौन बीसीसीआई प्रशासक होंगे ये हम तय करेंगे। कोर्ट 24 जनवरी को बीसीसीआई के नए अधिकारियों की घोषणा करेगा।
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तो वहीं दूसरी तरफ अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह लोढ़ा कमिटी की ओर से सुझाए गए सुझावों को वापस लें। एजी मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में कहा कि लोढ़ा समिति के सुझावों को लागू करने के लिए बड़ी बहस की जरुरत है और इसे बड़ी बैंच को रेफर किया जाए। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि लोढ़ा पैनल के सरकारी पद पर बैठे व्यक्ति को पदाधिकारी न बनाने के 18 जुलाई के आदेश को वापस लिया जाए। तीनों सरकारी संस्थाओं की ओर से एजी ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि लोढा पैनल की सिफारिश पर मंत्रियों और सरकारी अफसरों की पाबंदी के फैसले पर फिर से विचार किया जाए।
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