सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और ICC से भी मांगे नाम, 9 नामों का खुलासा नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे द्वारा बनाये जा रहे प्रशासक बीसीसीआई में अगले चुनाव होने तक ही काम करेंगे।

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haribhoomi.comCreated On: 24 Jan 2017 12:00 AM GMT
नई दिल्ली. बीसीसीआइ में नए प्रशासक की नियुक्ति के मामले में मंगलवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र और बीसीसीआइ नाम सुझा सकते हैं। हालांकि, ऐसे ही नाम सुझाए जा सकते हैं जिनकी उम्र 70 साल से ज्यादा न हो। बता दें कि लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों की अवहलेना के बाद पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआइ प्रेसिडेंट अनुराग ठाकुर और सचिव अजय शिर्के को हटा दिया था। कोर्ट ने यह भी कहा कि जो नाम सुझाए गए हैं उन नामों को स्वीकार कर लिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि कोर्ट द्वारा बनाये जा रहे प्रशासक बीसीसीआइ में अगले चुनाव होने तक ही काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी से कहा कि जब कोर्ट बीसीसीआइ को लेकर फैसला सुना रहा था तो आप कहां थे। कोर्ट ने 27 फरवरी तक सभी नाम सौंपने के लिए कहा है, हालांकि अभी सभी नाम गुप्त ही रखे जाएंगे। मामले की अगली सुनवाई 30 जनवरी को होगी। वहीं फरवरी के पहले हफ्ते में होने वाली आइसीसी की बैठक में बीसीसीआइ का प्रतिनिधित्व करने के लिए 3 पदाधिकारियों के नाम भी कोर्ट ने मांगे हैं, इनमें से एक नाम कोर्ट तय करेगा।
बता दें कि पिछली सुवाई के दौरान 20 जनवरी को एमिकस क्यूरी ने एडमिनिस्ट्रेटर के लिए 9 नाम बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंपे थे, जिन पर कोर्ट विचार कर सकता है। वकील गोपाल सुब्रमण्यम और अनिल दीवान ने इस लिफाफे को सुप्रीम कोर्ट को सौंपा था।
साभार - टाइम्स ऑफ इंडिया
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