क्रिकेटर श्रीसंत मामले में 5 फरवरी को न्यायालय में सुनवाई, पढ़िए क्या है पूरा मामला
इससे पहले उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने 34 वर्षीय इस तेज गेंदबाज पर एकल पीठ के उस फैसले को पलट दिया था जिसमें बीसीसीआई द्वारा लगाए गए आजीवन प्रतिबंध को निरस्त किया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय क्रिकेटर एस श्रीसंत मामले में पांच फरवरी को सुनवाई के लिये तैयार हो गया है। श्रीसंत ने केरल उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी जिसमें बीसीसीआई द्वारा 2013 में आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग का दोषी पाए जाने के बाद आजीवन प्रतिबंध लगा दिया था।
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मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली एक पीठ के सामने इस मामले के आने के बाद उन्होंने इसे रोस्टर के अनुसार एक उपयुक्त पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। इस पीठ ने कहा- इस मामले को पांच फरवरी को रोस्टर के मुताबिक उपयुक्त पीठ के समक्ष रखा जाए।
इससे पहले उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने 34 वर्षीय इस तेज गेंदबाज पर एकल पीठ के उस फैसले को पलट दिया था जिसमें बीसीसीआई द्वारा लगाए गए आजीवन प्रतिबंध को निरस्त किया गया था।
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