राजस्थानः नाबालिग से बलात्कार और हत्या के जुर्म में दो को मृत्युदंड
राजस्थान के जोधपुर में विशेष पोस्को अदालत ने एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के बाद हत्या के जुर्म में दो व्यक्तियों को मौत की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश वमीता सिंह ने घेवर सिंह और श्रवण सिंह को नाबालिग लड़की से बलात्कार और फिर उसकी हत्या का दोषी ठहराया।

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टीम डिजिटल/हरिभूमि, दिल्लीCreated On: 8 Aug 2018 6:52 AM GMT
राजस्थान के जोधपुर में विशेष पोस्को अदालत ने एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के बाद हत्या के जुर्म में दो व्यक्तियों को मौत की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश वमीता सिंह ने घेवर सिंह और श्रवण सिंह को नाबालिग लड़की से बलात्कार और फिर उसकी हत्या का दोषी ठहराया।
न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि दोनों दोषियों की करतूत कायरना, मानवता के खिलाफ और वीभत्स है। यह दुलर्भ से दुलर्भतम अपराध की श्रेणी में आता है।
अदालत ने कहा कि न्याय को बरकरार रखने के लिए अदालत घेवर सिंह और श्रवण सिंह को सिर्फ मौत की सजा देने के लिए बाध्य है। बाड़मेर के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक राहुल बरहट की अगुवाई एक पुलिस टीम ने 29-30 मार्च 2013 की रात को बाड़मेर के चौहटन के रिनवा गांव से एक नाबालिग लड़की को अगवा करने और उससे बलात्कार करने के मामले में घेवर सिंह और श्रवण सिंह समेत तीन अन्य को गिरफ्तार किया था।
अभियोजन के वकील के. चौधरी ने कहा कि लड़की से बलात्कार करने के बाद दोषियों ने सबूत मिटाने के लिए उसका कत्ल कर दिया।
फैसला सुनाते हुए विशेष अदालत ने कहा कि घेवर सिंह और श्रणव सिंह को फांसी की सजा दी जाती है और तीन अन्य दोषियों प्रहलाद सिंह, नरसिंग सिंह और शेखर सिंह को अपराध छुपाने के लिए सात साल के कठोर कारावास की सजा दी जाती है। अदालत ने कहा कि एक नाबालिग लड़की को अगवा करके बिना वजह सामूहिक बलात्कार किया गया और बर्बरता से हत्या कर दी गई।
हत्या इतनी वीभत्य से थी कि इसने न सिर्फ समाज की अंतरात्मा को हिलाया है बल्कि न्यापालिका की अंतरात्मा को भी झकझोरा है। इसके लिए सिर्फ मौत की सजा से न्याय होगा।
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