वायु प्रदूषण: सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के मुख्य सचिव को किया तलब
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के मुख्य सचिव की ओर से एक हलफनामा दाखिल नहीं करने पर आज नाराजगी जाहिर की।

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के मुख्य सचिव की ओर से एक हलफनामा दाखिल नहीं करने पर आज नाराजगी जाहिर की।
राज्य सरकार को हलफनामा देकर अपनी इस टिप्पणी को वापस लेना था कि शीर्ष कोर्ट ने बगैर पूर्व सूचना के पेट कोक (कोयले से तैयार किया जाने वाला ठोस ईंधन) और भट्ठी के तेल (फर्नेस ऑयल) के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने का आदेश पारित कर दिया।
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सुप्रीम कोर्ट ने 24 अक्तूबर को उत्तर प्रदेश, हरियाण और राजस्थान में एक नवंबर से पेट कोक और भट्ठी के तेल के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के आदेश दिए थे।
राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा ने पिछले साल 13 दिसंबर को स्वेच्छा से कहा था कि वे हलफनामा दाखिल कर अपनी इस टिप्पणी को वापस लेंगे कि शीर्ष कोर्ट ने उन्हें पहले कोई सूचना दिए बगैर यह पाबंदी लगा दी।
आज जब जस्टिस मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष यह मामला सुनवाई के लिए आया तो पीठ ने गौर किया कि पर्याप्त समय दिए जाने के बाद भी राजस्थान के मुख्य सचिव ने हलफनामा दायर नहीं किया।
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इस पर अदालत ने कहा कि मुख्य सचिव सुनवाई की अगली तारीख को पीठ के समक्ष पेश हों। इस मामले में अगली सुनवाई पांच फरवरी को होगी।
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