जयपुर कभी नहीं आने वाला शाहबाज भी 11 साल तक जेल में रहा बंद, जानिए पूरी कहानी
जयपुर के पारकोट में बम धमाके में कोर्ट ने जहां 4 आरोपी को दोषी करार दिया है तो वहीं दुसरी तरफ शाहबाज हुसैन को दोषमुक्त करार दिया है। जो 11 साल से जेल में सजा काटकर अब उसे इंसाफ मिला है।

जयपुर में 3 मई 2008 के बम धमाकों में आरोपी शाहबाज हुसैन को न्यायालय ने बरी कर दिया है। जबकि चार अन्य आरोपियों को दोषी करार दिया है। जिस आरोपी को हाईकोर्ट ने बरी किया है वो 11 साल से जेल की सलाखों में बंद था। कोर्ट के फैसले से जहां एक तरफ धमाके में अपने परिवार के खोए लोगों को न्याय मिला है। वहीं शाहबाज हुसैन जो 11 साल जेल में बंद था उसे भी अब इंसाफ मिला है।
लखनऊ के रहने वाला शाहबाज हुसैन कभी जयपुर नहीं आया था। इसके बावजूद बम धमाके के आरोप में 11 साल तक जेल में बंद रहा है। जानकारी के मुताबिक शाहबाज पर धमाके के बाद ईमेल भेजने का आरोप था। जिसे पुलिस ने अगस्त 2008 को लखनऊ से गिरफ्तार किया था और तब से लेकर 11 साल तक जेल में बंद था। लखनऊ के रहने वाले शाहबाज के लिए न्यायमित्र एमिकस क्यूरी सुरेश व्यास ने कहा कि उन पर सिर्फ ईमेल भेजने का आरोप था और कोई अन्य आरोप नहीं था।
उनके खिलाफ ईमेल भेजने का आरोप साबित नहीं हो सका। मई 2008 में विस्फोट के बाद ईमेल भेजने वाले ने आतंकवादी संगठन- इंडियन मुजाहिदीन की ओर से विस्फोटों की जिम्मेदारी लेने का दावा किया था। लेकिन कोर्ट ने ठोस सबूत न मिलने पर शाहबाज को बरी कर दिया।
चारों को इन धाराओं में माना आरोपी
लोक अभियोजक ने बताया कि चारों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307,324, 326, 120 बी, 121ए और 124 ए, 153 ए के तहत दोषी माना गया है। इसके अलावा विस्फोट पदार्थ अधिनियम की धारा 3 के तहत तथा विधि विरूद्ध क्रियाकलाप अधिनियम की धारा 13, 16, 1 ए और 18 के तहत भी उन्हें दोषी करार दिया है।
तीन आरोपी अभी तक चल रहे फरार
कोर्ट शुक्रवार को दोषी करार आरोपियों की सजा पर फैसला सुना सकता है। इस घटना में कुल 13 लोगों को पुलिस ने आरोपी बनाया था, जिसमें 3 आरोपी अब तक फरार हैं और 3 हैदराबाद और दिल्ली की जेल में बंद हैं। बाकी बचे दो आरोपी दिल्ली में बाटला हाउस मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं।
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