राजस्थान : सीरियल रेपिस्ट जीवाणु पर पॉक्सो कोर्ट ने तय किया आरोप
राजस्थान में पिछले दिनों सात वर्ष की बच्ची के साथ रेप के मामले में आरोपी सिकंदर उर्फ जीवाणु पर आरोप तय कर दिए गए हैं। राजधानी जयपुर के शास्त्रीनगर इलाके में हुई इस घटना पर सुनवाई करते हुए पॉक्सो कोर्ट-1 ने आरोप सुनाए।

राजस्थान में पिछले दिनों सात वर्ष की बच्ची के साथ रेप के मामले में आरोपी सिकंदर उर्फ जीवाणु पर आरोप तय कर दिए गए हैं। राजधानी जयपुर के शास्त्रीनगर इलाके में हुई इस घटना पर सुनवाई करते हुए पॉक्सो कोर्ट-1 ने आरोप सुनाए।
जज एके अग्रवाल ने कहा कि जीवाणु ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को नकारते हुए पूरे मामले में ट्रायल चाहा है। कोर्ट ने जीवाणु पर आईपीसी और पॉक्सो एक्ट के तहत आरोप तय कर दिए हैं।
सिकंदर पर आईपीसी की धारा 323, 341, 363, 376, 376 एबी और पॉक्सो की धारा 3,4,5,6 में आरोप तय किए गए हैं। गौरतलब है कि शास्त्रीनगर में बच्ची के साथ रेप के बाद शास्त्रीनगर समेत आसपास के क्षेत्रों में जमकर विरोध हुआ था।
प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण करने के लिए वहां कई दिनों तक इंटरनेट बंद कर दिया था। जीवाणु की गिरफ्तारी के बाद मामला शांत हुआ। सिंकदर उर्फ जीवाणु रेप के मामले में इसके पहले भी सजा काट चुका है।
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