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राजसमंद मर्डर केस: लव जिहाद नहीं बल्कि इस वजह से हुई थी हत्या, 413 पन्नों में दर्ज है पूरा खुलासा

राजस्थान के राजसमंद में लव जिहाद के नाम पर हुए जघन्न हत्याकांड की सच्चाई पुलिस ने कोर्ट के सामने रख दी है।

राजसमंद मर्डर केस: लव जिहाद नहीं बल्कि इस वजह से हुई थी हत्या, 413 पन्नों में दर्ज है पूरा खुलासा
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राजस्थान के राजसमंद में लव जिहाद के नाम पर हुए जघन्न हत्याकांड की सच्चाई पुलिस ने कोर्ट के सामने रख दी है। पुलिस जांच के मुताबिक, आरोपी शंभू की राजसमंद के राजनगर की रहने वाली एक लड़की से अवैध संबंध थे। इस बात की जानकारी मृतक अफराजुल को थी। इस लड़की की दोस्ती पश्चिम बंगाल के दो लड़कों से थी। इस बात से आरोपी शंभू नाराज था।

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पुलिस ने पेश की 413 पन्नों की चार्जशीट

मामले को लेकर पुलिस ने राजसमंद कोर्ट में 413 पन्नों की चार्जशीट पेश की है। पुलिस के मुताबिक, शंभू पश्चिम बंगाल से आए मजदूरों को भगाना चाहता था, जिससे वो अपने अवैध संबंधों को कायम रख सके।

दरअसल, अफराजुल की हत्या का कारण बनी लड़की और उसकी मां तीनों एक साथ बैठकर शराब पिया करते थे। कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में दर्ज लड़की के बयान के अनुसार, मृतक अफराजुल, बल्लू और अज्जू शेख उसके घर आते थे और उनके साथ शराब पीते थे।

लड़की 2010 में पूजा के दौरान बल्लू के साथ पश्चिम बंगाल के सैयदपुर चली गई थी, लेकिन कुछ दिनों बाद वो वापस राजसमंद आ गई। इसके बाद वह साल 2012 में दोबारा अज्जू के साथ सैयदपुर चली गई, लेकिन इस बार वो जब वहां से लौटी तो शंभू ने उसे अपने घर रख लिया।

शंभू ने हाउसिंग बोर्ड के जिस मकान में लड़की को रखा था, वहां पहले से एक नर्स भी रहती थी। एक दिन नर्स ने लड़की और शंभू को आपत्तिजनक हालत में देख लिया, जिसके बाद लड़की को घर से निकाल दिया गया। इसी के बाद लड़की अपनी मां के पास आकर रह रही थी लेकिन वो बल्लू और अज्जू से मिलती रहती थी।

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मां ने बुलाई थी पंचायत

लड़की की मां ने आरोपी शंभू के खिलाफ पंचायत बुलाई थी। लड़की की मां ने आरोप लगाया था कि शंभू जबरदस्ती उसकी बेटी को ले जाकर एक घर में 1 साल से रखा है। साथ ही उसने लड़की के साथ शारीरिक संबंध भी बनाए।

इस बात को लेकर पंचायत ने लड़की को छोड़ने को कह उस पर 10 हजार का जुर्माना लगाया था। इतना सब होने के बाद भी शंभू लड़की का पीछा करता रहता था और वह उसके दूर दाने से पागल सा हो गया था।

राजसमंद पुलिस ने वारदात के 36 दिन बाद 68 गवाहों के साथ 413 पन्नों की चार्जशीट पेश की है। इसमें शंभू के 15 साल के भांजे को चश्मदीद गवाह बनाया है। वहीं मुख्य गवाह लड़की को बनाया गया है। इसके साथ ही पुलिस ने शंभू की पत्नी को भी वाह बनाया है।

पुलिस का कहना है कि हत्यारे शंभू ने वारदात से पहले और बाद में अपने नाबालिग भतीजे के साथ मिलकर वीडियो बनाए थे।

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