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टैक्स टैक्स चुकाने वालों पर मेहरबान गहलोत सरकार, एक झटके में फायदे में पहुंचा जयपुर नगर निकाय

गहलोत सरकार ने घोषणा की है कि अब निकाय क्षेत्र में रहने वालों के मूल टैक्स में 50 फीसदी छूट और इसपर लगने वाली 100 प्रतिशत पेनाल्टी छूट के साथ जमा करवा सकते हैं। 2011 के बाद एक मुश्त में टैक्स जमा करने वालों पर पेनाल्टी नहीं लगती।

टैक्स टैक्स चुकाने वालों पर मेहरबान गहलोत सरकार, एक झटके में फायदे में पहुंचा जयपुर नगर निकाय
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Rajasthan state government has given big rebate on the outstanding tax

राजस्थान की गहलोत सरकार इन दिनों बकाएदारों पर मेहरबान है। सरकार ने नगरीय निकायों के टैक्स बकाएदारों को छूट देने का ऐलान किया है। अकेले जयपुर नगर निगम में ही सभी प्रकार के टैक्सों को जोड़ दिया जाए तो करीब 258 करोड़ रुपए की माफी की गई है।

सरकार ने नियमित और समय से टैक्स चुकाने वालों को भी अलग से छूट देने का फैसला किया है। हर साल समय से टैक्स अदा करने वालों को 5 फीसदी की अलग छूट दी जाएगी। इस छूट की समयसीमा 31 दिसंबर 2019 तक रखी गई है।

गहलोत सरकार ने घोषणा की है कि अब निकाय क्षेत्र में रहने वालों के मूल टैक्स में 50 फीसदी छूट और इसपर लगने वाली 100 प्रतिशत पेनाल्टी छूट के साथ जमा करवा सकते हैं। 2011 के बाद एक मुश्त में टैक्स जमा करने वालों पर पेनाल्टी नहीं लगती।

सरकार द्वारा ऐसा करने के पीछे शहरी निकायों की माली हालत को सुधारना है। साथ ही सरकारी राजस्व को भी भरना सरकार के उद्देश्य का हिस्सा है। सरकार ने तंगहाली से जूझ रहे जयपुर नगर निगम को इस छूट से करीब 20 करोड़ रुपए का फायदा करवा दिया।

फिलहाल सरकार की इस नीति से जनता को तो फायदा हो ही रहा है साथ ही नगर निकायों को भी इससे फायदा होगा, और यही फायदा नगर निकाय के विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। शुरूआत में सकारात्मक नतीजे आए हैं।

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