राजस्थान में बनेगा ऐंटी स्नेचिंग कानून, चेन-मोबाइल छीनने वालों को दस साल की सजा
राजस्थान (Rajasthan) में चेन और मोबाइल स्नेचिंग (Chain Or Mobile Snatching) की घटनाएं इस कदर बढ़ चुकी हैं कि वहां के लोगों का सड़कों पर निकलना मुश्किल हो गया है। इन अपराधों को रोकने के लिए राजस्थान पुलिस (Rajasthan Police) ने राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) को आईपीसी (IPC) की धारा 379 में संशोधन पारित करने का प्रस्ताव भेजा है। जिससे की अपराधियों को स्नेचिंग की गतिविधियों के लिए कड़ी सजा दिलाई जा सके।

जनता के लिए आफत का कारण बन चुके चेन और मोबाइल स्नेचरों (Chain Or Mobile Snatcher) पर लगाम लगाने के लिए राजस्थान पुलिस (Rajasthan Police) ने सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। राजस्थान पुलिस मुख्यालय ने कानून लागू कराने के लिए आईपीसी (IPC) की धारा 379 में संशोधन के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा है। अगर सरकार इस संशोधन को पारित कर देती है तो स्नेचिंग की घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों के खिलाफ पुलिस आईपीसी की धारा 379ए व 379बी के तहत केस दर्ज कर सकेगी। धारा 379ए में दस साल की सजा व 25 हजार रुपये जुर्माने का प्रवधान है और 379बी में 14 साल तक की सजा व 25 हजार रुपये के जुर्माने का प्रावधान होगा। राजस्थान की पुलिस अभी तक धारा 379 व 382 में केस दर्ज करती थी। इन धाराओं के तहत केवल 3 से 5 वर्ष की सजा का प्रावधान है।
राजस्थान एडीजी क्राइम बीएल सोनी ने बताया है कि, आईपीसी में संशोधन के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा है। मंजूरी मिलने के बाद थानों में आईपीसी की धारा 379ए और 379बी के तहत मुकदमें दर्ज किए जा सकेंगे। यह कानून पारित होने के बाद राजस्थान, हरियाणा (Haryana) के बाद दूसरा राज्य होगा जहां ऐंटी स्नेचिंग कानून (Anti Snatching Law) लागू होगा। पुलिस के आंकड़ों के अनुसार जयपुर (Jaipur) शहर में जनवरी 2015 से सितंबर 2019 तक 638 महिलाओं की बदमाशों ने सोने की चेन तोड़ी है। हालात इस हद तक खराब हैं कि, कमिश्नरेट में हर रोज बाइक सवार बदमाश कम से कम 2 से 3 राहगीरों के मोबाइल छीन लेते हैं।
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