राजस्थान : 5 साल की बच्ची से बलात्कार और उसकी निर्मम हत्या के आरोपी को मिली सजा-ए-मौत
4 साल पहले अलवर के रेवाली गांव में 1 फरवरी 2015 को राजकुमार ने पड़ोस की ही 5 वर्षीय बच्ची को बहला फुसला के उसके साथ रेप किया। हैवानियत करने के बाद आरोपी राजकुमार ने बच्ची की पत्थर मारकर हत्या कर दी थी।

देश में बच्चियों से हो रहे बलात्कार की बढ़ती घटनाओं के बीच राजस्थान कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। 5 साल की बच्ची से बलात्कार के आरोपी राजकुमार यादव को पॉस्को स्पेशल कोर्ट में न्यायाधीश अजय शर्मा ने फांसी की सजा सुनाई।
आज से 4 साल पहले अलवर के रेवाली गांव में 1 फरवरी 2015 को राजकुमार ने पड़ोस की ही 5 वर्षीय बच्ची को बहला फुसला के उसके साथ रेप किया। हैवानियत करने के बाद आरोपी राजकुमार ने बच्ची की पत्थर मारकर हत्या कर दी थी।
घटना की जानकारी होने के बाद विरोध शुरू हुआ और पुलिस की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बहरोड थाना पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 363,365 ,201 ,376 ,302 एवं पोक्सो अधिनियम की धारा 4/8 के तरह केस दर्ज किया गया।
चार साल तक चले इस मुकदमें के बाद न्यायाधीश अजय शर्मा ने उसे धारा 363, 366, 376, 21, 302, 201 भारतीय दंड संहिता एवं धारा 5(M)/6 पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत दोषी पाया और सजा सुनाई। फैसला सुनाने के पहले न्यायाधीश ने कहा कि अभियुक्त द्वारा किया गया अपराध बेहद क्रूर है।
इस अपराध को अंजाम देने का तरीका बेहद बर्बर और पशुतापूर्ण है। अभियुक्त ने जिस तरह राक्षस बनकर बच्ची के साथ पशुता पूर्वक व्यवहार किया उसको सोचकर ही पत्थर दिल व्यक्ति का भी कलेजा कांप जाए। बच्ची को कितनी गहरी तकलीफ हुई होगी ये कल्पना से परे है।
न्यायाधीश अजय शर्मा ने कहा कि पीड़िता को दर्दनाक मौत देने वाले राजकुमार का आचरण पूर्व में भी खराब रहा है। यह प्रकरण कोई साधारण प्रकरण नहीं है। सामान्य हत्या के बजाय यह सबसे बड़ी और क्रूर हत्या करने का आरोपी है। हम आंख मूंदकर नहीं बैठ सकते। इस अपराध के लिए फांसी से कम कुछ भी नहीं है। इसके साथ ही न्यायालय ने ये संदेश दिया कि ऐसे अपराधों के लिए यही सजा है।
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