जोधपुरः आसाराम की सहयोगी शिल्पी को मिली जमानत, मिली थी 20 साल की सजा
राजस्थान उच्च न्यायालय ने नाबालिग से रेप के आरोपी आसाराम की सहयोगी शिल्पी ऊर्फ संचिता को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उसकी सजा को स्थगित करते हुए उसे जमानत दे दी है।

राजस्थान उच्च न्यायालय ने नाबालिग से रेप के आरोपी आसाराम की सहयोगी शिल्पी ऊर्फ संचिता को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उसकी सजा को स्थगित करते हुए उसे जमानत दे दी है। जोधपुर कोर्ट ने पहले उसे नाबालिग लड़की से बलात्कार में आसाराम की मदद करने के लिए 20 साल कैद की सजा सुनाई थी।
Jodhpur: Rajasthan High Court has granted bail to Shilpi, an aide of the self-styled godman Bapu Asaram; adjourning her sentence. Jodhpur Court had earlier sentenced her for 20 years in jail for helping Asaram in raping a minor girl. pic.twitter.com/BO8DSndJVg
— ANI (@ANI) September 29, 2018
यह फैसला जस्टिस विजय विश्नोई ने सुनाई है। आशाराम के जेल जाने से पहले शिल्पी छिंदवाड़ा आश्रम की प्रबंधक और उसकी नजदीकी सहयोगी थी। शिल्पी ने राजस्थान हाईकोर्ट में सजा स्थगन याचिका पेश की थी। इस पर बुधवार को जस्टिस विश्नोई ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
सुनवाई के समय शिल्पी के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि वह जमानत पर रही और जमानत के नियमों को नही तोड़ा। ऐसे में उसे सस्पेंसन ऑफ सेंटस का लाभ मिलना चाहिए।
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