राजस्थान में 30 जून तक Lockdown-5.0 लागू, नई गाइडलाइन में कुछ प्रतिबंध के साथ मिली छूट
राजस्थान (Rajasthan) में 30 जून तक लॉकडाउन-5.0 लागू किया गया है। सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइन में छूट को बढ़ावा मिला है।

केंद्र सरकार ने बीते कल यानी शनिवार को देश भर में 30 जून तक लॉकडाउन लागू करने का फैसला जारी किया। हालांकि लॉकडाउन का नाम बदलकर अब अनलॉक-1 कर दिया गया। इस दौरान सरकार ने तमाम छूट जारी किए।
केंद्र सरकार ने कहा कि देश भर के लिए छूट जारी कर दी गई। अब राज्य सरकार को अपने हित के तहत फैसला लेना है कि किन जगहों पर छूट देना है और कहां बंद रखना है। बता दें कि रविवार रात 12 बजे से लॉकडाउन-4.0 खत्म होने जा रहा है।
कुछ शर्तों के साथ सभी दुकानें खोलने की अनुमति
1. राजस्थान (Rajasthan) में लॉकडाउन-5.0 लागू कर दिया गया जाएगा, जो 30 जून तक जारी रहेगा। रविवार को सरकार की ओर से अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) राजीव स्वरूप ने नई गाइडलाइन जारी की।
2. इसके तहत मेट्रो, स्कूल, सभी शैक्षणिक संस्थाएं, कोचिंग संस्थान, मॉल, सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पुल, थिएटर, बार ऑडिटोरियम और धार्मिक स्थल बंद रखे जाएंगे। वहीं, सभी दुकानें को खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन कुछ नियम शर्तो के साथ।
3. दुकानदार को मास्क लगाकर बेचना अनिवार्य होगा। साथ ही ग्राहकों के बीच 6 फीट की दूरी बनानी होगी। वहीं, छोटे दुकान पर एक समय में 2 और बड़ी दुकानों में 5 से अधिक लोग जमा नहीं होंगे। इसका उल्लघंन करने पर दुकान सील कर दी जाएगी।
4. रेस्त्रां को होम डिलीवरी और टेक अवे की अनुमति।
5. नाई की दुकान, सैलून और ब्यूटी पार्लर के दुकानें को भी खोलने की मंजूरी दे दी गई। दुकान को हर समय सैनिटाइज करना होगा। साथ ही दुकानदार और ग्राहक दोनों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
6. स्टॉल, चाय जैसे दुकानें को भी खोल दिया गया। इस दौरान दुकानदार को सोशल डिस्टेसिंग का खास ध्यान रखना होगा।
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सरकारी और निजी कार्यालय, पार्क आदि खोलने की अनुमति
7. पार्क इंचार्ज नियमों के तहत सभी पार्क खोले जाएंगे। हालांकि सभी छूने और संपर्क वाली गतिविधियां बंद रहेंगी। हालांकि पार्क में पूजा स्थल को फिलहाल के लिए बंद रखा जाएगा।
8. शादी के लिए उपखंड मजिस्ट्रेट को सूचना देना होगा। इस समारोह में 50 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे।
9. अंतिम संस्कार में 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी।
10. सभी सरकारी और निजी कार्यालय अपनी क्षमता के तहत कार्य शुरू कर सकेंगे। निजी ऑफिस में वर्क फ्रॉम होम को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
11. कर्मचारियों के एंट्री गेट पर ही सैनिटाइजेशन, स्क्रीनिंग और हाथ धोने की व्यवस्थी करनी होगी।
आवाजाही पर कहां कितना छूट
12. नई गाइडलाइन के तहत अब बाहर से आए किसी भी व्यक्ति को राज्य में प्रवेश करने के लिए पास दिखाने की जरूरत नहीं होगी और न ही आवागमन पर रोक लगेगी।
13. गृह मंत्रालय द्वारा अनुमति प्राप्त सेवाओं के अलावा सभी अंतराष्ट्रीय हवाई यात्रा फिलहाल बंद रहेंगी।
14. कमर्शियल परिवहन बस, टैक्सी, कैब, ऑटो आदी शुरू करने से पहले और बाद में कोरोना वायरस के खिलाफ बचाव के लिए उचित साफ-सफाई का ध्यान रखना होगा। इसके अलावा हमेशा सीटों और छूने वाले स्थानों को सैनिटाइज किया जाएगा। फिलहाल राज्य में सिटी बसें नहीं चलेंगी।
इन सब के बीच बच्चों को ऑनलाइन के माध्यम से कोरोना अवेयर के बारे में सूचित किया जाएगा। बच्चों को मास्क पहनने, 6 फीट की दूरी बनाने और साबुन से बार-बार हाथ धोने के बारे में भी बताया जाएगा। बता दें कि नई गाइडलाइन में जारी छूट हॉटस्पॉट, क्लस्टर और कंटेंमेंट एरिया में लागू नहीं होगी।