''शिव राज'' के बाद अब ''वसुंधरा राज'' में भी रेपिस्ट को मिलेगी फांसी, बिल को कैबिनेट की मंजूरी
इससे पहले 4 दिसंबर 2017 को मध्य प्रदेश विधानसभा में भी बलात्कारियों को फांसी देने संबंधी विधेयक को पास किया गया था।

राजस्थान सरकार ने भी 12 साल या उससे कम उम्र की लड़कियों के बलात्कार के दोषियों को मौत की सजा देने संबंधी बिल को मंजूरी दे दी है।
इससे मध्यप्रदेश और हरियाणा की सरकारों ने में इस तरह के बिल को मंजूरी दी थी। 12 साल या उससे कम उम्र की लड़की से बलात्कार के दोषियों को फांसी देने वाला राजस्थान देश का तीसरा राज्य होगा।
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बलात्कारियों को फांसी देने संबधी इस बिल पर राजस्थान सरकार के गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया ने कहा था कि सरकार इस बिल को बजट सत्र में लाने की तैयारी कर रही है।
Rajasthan passes bill for death penalty for the culprits in the rape cases involving girls below 12 years of age; second state after Madhya Pradesh to pass the bill. pic.twitter.com/ghzEvXh4N7
— ANI (@ANI) March 9, 2018
एमपी सरकार के बिल को बनाया आधार
बताया जाता है कि राजस्थान सरकार के संबंधित विभागो ने ये बिल लाने से पहले मध्य प्रदेश विधानसभा से पास हुए बिल का भी अध्ययन किया है।
4 दिसंबर को एमपी सरकार ने पास किया था बिल
आपको बता दें कि बीते 4 दिसंबर 2017 को मध्य प्रदेश विधानसभा में भी बलात्कारियों को फांसी देने संबंधी विधेयक को पास किया गया था।
मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित बिल के मुताबिक अब राज्य में 12 साल या उससे कम की लड़की के साथ दुष्कर्म या सामूहिक दुष्कर्म के मामले में फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है।
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