जोधपुर: आसाराम के खिलाफ बलात्कार मामले में फैसला आने से पहले शहर में धारा 144 लागू
पुलिस ने बताया कि शहर में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा 30 अप्रैल की शाम तक लागू रहेगी।

प्रवचन करने वाले आसाराम के अनुयायियों को शहर में जमा होने से रोकने के लिये कल से यहां निषेधाज्ञा लगाई जाएगी। आसाराम के खिलाफ बलात्कार के एक मामले में निचली अदालत 25 अप्रैल को फैसला सुनाने वाली है।
पुलिस ने बताया कि शहर में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा 30 अप्रैल की शाम तक लागू रहेगी। राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य पुलिस की उस याचिका को मंजूरी दे दी थी जिसमें मामले में फैसला जोधपुर केंद्रीय कारागार से ही सुनाए जाने की गुजारिश की गई थी। आसाराम इसी जेल में बंद हैं।
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आपको बता दें कि यौन उत्पीड़न के आरोपी आसाराम के मामले में जेल में ही फैसला सुनाने के लिए पुलिस ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस जीके व्यास की खंडपीठ ने आसाराम पर फैसला 25 अप्रैल को जेल में ही सुनाने के आदेश दिए।
दरअसल पंचकुला में सीबीआई की विशेष अदालत ने दो शिष्याओं से बलात्कार के मामले में गुरमीत राम रहीम को दोषी करार दे दिया था। इसके बाद भड़की हिंसा में 35 और सिरसा में छह लोग मारे गए जबकि डेरा समर्थकों ने सैकड़ों वाहनों में आग लगा दी थी।
वहीं हालात अब राजस्थान की न्यायिक राजधानी में ना पैदा हों, इसके लिए जिला पुलिस चिंता में थी। आदेश के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली है।
इनपुट- भाषा
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