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पंजाब: विधानसभा में हुक्का बार पर रोक लगाने वाला विधेयक पारित

मोहिंद्र ने विधानसभा को सूचित किया कि 2003 के कानून में संशोधन का मकसद राज्य में हुक्का या शीशा बारों को प्रतिबंधित करना है।

पंजाब: विधानसभा में हुक्का बार पर रोक लगाने वाला विधेयक पारित
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पंजाब विधानसभा ने राज्य में हुक्का बारों पर स्थायी रूप से प्रतिबंध लगाने वाला एक विधेयक बुधवार पारित किया। इस कदम का मकसद तंबाकू के सेवन को कम करना है।

स्वास्थ्य मंत्री ब्रह्म मोहिंद्र ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद विज्ञापन प्रतिबंध एवं व्यापार तथा वाणिज्य का नियमन, उत्पाद, आपूर्ति तथा वितरण 'पंजाब संशोधन' विधेयक 2018 को पेश किया था।

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मोहिंद्र ने विधानसभा को सूचित किया कि 2003 के कानून में संशोधन का मकसद राज्य में हुक्का या शीशा बारों को प्रतिबंधित करना है। उन्होंने कहा कि हुक्का-शीशा से धूम्रपान दिन-ब-दिन बढ़ रहा है और ये बार रेस्तरां, होटलों और क्लबों में खोले जा रहे हैं।

तथा शादी समारोहों में भी इनका चलन बढ़ रहा है। सदन ने पंजाब ट्रांसपेरेसी एंड अकाउंटीबिलिटी इन डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस बिल 2018, पंजाब पुलिस (संशोधन) विधेयकतथा अनधिकृत कॉलोनियों का नियमन विधेयक को भी पारित कर दिया।

इनपुट भाषा

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