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पंजाब: सौतेले पिता ने 2 नाबालिग बच्चों की हत्या की, कोर्ट ने सुनाई मौत की सजा

दो नाबालिग सौतेले बच्चों की सितंबर 2017 में हत्या करने के मामले में एक अदालत ने 27 साल के एक व्यक्ति को गुरूवार मौत की सजा सुनाई।

पंजाब: सौतेले पिता ने 2 नाबालिग बच्चों की हत्या की, कोर्ट ने सुनाई मौत की सजा
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दो नाबालिग सौतेले बच्चों की सितंबर 2017 में हत्या करने के मामले में एक अदालत ने 27 साल के एक व्यक्ति को गुरूवार मौत की सजा सुनाई। दोषी ने बच्चों की हत्या इसलिए की क्योंकि उसकी पत्नी उसके साथ संबंधों में बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती थी।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश बी एस संधू ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के बावेता गांव के निवासी अशोक कुमार उर्फ पिंटू को मानव (10) और शिवम (6) की हत्या के मामले में दोषी ठहराया और उसे मृत्युदंड दिया।

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अदालत ने कहा कि उसका अपराध ‘दुर्लभतम' मामले की श्रेणी में आता है। अभियोजन के अनुसार , कुमार ने स्थानीय लड़की रजनी से शादी की थी जिसके पिछली शादी से दो बेटे थे।

वह रजनी से एक बच्चा चाहता था लेकिन उसने मना कर दिया था। इससे नाराज होकर उसने दोनों बच्चों का अपहरण करके 25 सितंबर 2017 में उन्हें एक नदी में डुबा दिया।

शिकायतकर्ता रजनी के वकील मोहित सप्रा ने कहा कि अदालत ने कुमार बच्चों के अपहरण के मामले में उसे दस साल की जेल और दस हजार रुपये के जुर्माने तथा उनके शवों को ठिकाने लगाने के आरोप में पांच साल की जेल तथा पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी।

इनपुट-भाषा

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