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सिद्धू को हाईकोर्ट ने सुनाई खरी-खरी

हाईकोर्ट ने सिद्धू के टीवी शो पर आने पर रोक लगाने में असमर्थता जाहिर की है।

सिद्धू को हाईकोर्ट ने सुनाई खरी-खरी
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पंजाब सरकार में मंत्री पद पर रहते हुए शो करने पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने नवजोत सिंह सिद्धू को खरी-खरी सुनाई है। मंत्री पद पर रहते हुए सिद्धू सोनी टीवी पर द कपिल शर्मा शो में नजर आते हैं।

हालांकि हाईकोर्ट ने सिद्धू के टीवी शो पर आने पर रोक लगाने में असमर्थता जाहिर की है। जस्टिस एस,एस सरन और जस्टिस दर्शन सिंह ने याचिका की सुनवाई कर कहा कि नेताओं की मोरल पुलिसिंग नहीं की जा सकती है।
बेंच का कहना है कि "लोग ऐसी चीजों पर नजर रखते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जो लोग सार्वजनिक जीवन जीते हैं उन पर कई दायरे लागू होते हैं, लेकिन हम इस पर कहां तक जा सकते हैं...? हम नेताओं की मोरल पुलिसिंग नहीं कर सकते।"
पंजाब के अटॉर्नी जनरल अतुल नंदा ने कहा कि याचिकाकर्ता ने ऐसी कोई दलील नहीं दी जिसके तहत मंत्री पद पर होने के बाद सिद्धू के शो में आने पर रोक लगाई जा सके।
नंदा ने कहा " कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में स्पष्ट कहा है कि सिद्धू पर आचार संहिता नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि यह केवल सरकारी कर्मचारियों पर लागू होती है, मंत्रियों पर नहीं।"
सिद्धू ने कहा कि "टीवी शो करना कानून के दायरे में है। इससे पहले कोर्ट ने इसी मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि सिर्फ कानून ही सब कुछ नहीं है। नैतिकता और शुचिता का क्या होगा? हाई कोर्ट ने सिद्धू से कहा कि अगर आप कानून का पालन नहीं करेंगे तो कौन करेगा?"
इससे पहले शो करने के लिए पूछे जाने पर सिद्धू ने कहा था कि " मैं छह बजे के बाद कुछ भी करूं किसी को क्या मतलब है।'मैं टेलिविजन इंडस्ट्री में 70-80 फीसदी काम छोड़ चुका हूं। मैं सातों दिन सुबह से लेकर शाम 6 बजे तक काम करता हूं। इसलिए, शाम 6 बजे के बाद मैं क्या करता हूं इससे किसी को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। यह ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे में नहीं आता है।"

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