90 वर्षीय बुजुर्ग से बलात्कार का आरोपी बरी, हाईकोर्ट ने दिया हैरान करने वाला तर्क
हरियाणा हाईकोर्ट ने 90 साल की बुजुर्ग महिला के साथ बलात्कार के आरोपी को बरी कर दिया है। खबरों के मुताबिक कोर्ट ने बलात्कार के आरोपी को बेनिफिट ऑफ डाउट का फायदा देते हुए बरी किया है।

हरियाणा हाईकोर्ट ने 90 साल की बुजुर्ग महिला के साथ बलात्कार के आरोपी को बरी कर दिया है। खबरों के मुताबिक कोर्ट ने बलात्कार के आरोपी को बेनिफिट ऑफ डाउट का फायदा देते हुए बरी किया है। वहीं कोर्ट को पीड़िता के बेटे के बायन पर संदेह के बाद यह आदेश जारी किया।
आरोपी ने बताया बेकसूर
हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए आरोपी ने बताया कि महिला के साथ बलात्कार के आरोप में उसे होशियारपुर ट्रायल कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। लेकिन मैं इस मामले में बेकसूर हूं। उम्र कैद की सजा को खारिज कर बरी किया जाए। कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों को देखते हुए अपना फैसला सुनाया।
पीड़ित महिला के बेटे ने दिया बयान
90 साल की महिला के बेटे ने बयान दिया कि मां रोज की तरह 11 अप्रैल 2013 को दोपहर लगभग दो बजे मंदिर को गई थी। मां के शाम तक नहीं लौटने पर उसे देखने के लिए गया। इस दौरान देखा कि याची उसकी मां का रेप कर रहा था। दिव्यांग होने की वजह से उसके चंगुल से मां को बचाने में नाकाम रहा। हालांकि मेडिकल जांच में इंटरकोर्स की पुष्टी हुई, लेकिन चोट या दांत के निशान शरीर पर नहीं पाए गए।
कोई बेटा मां का रेप होते हुए नहीं देख सकता
हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि कोई भी बेटा मां के साथ रेप होता हुआ नहीं देख सकता है। बेट वहीं 10 मिनट तक शांत खड़ा रहा हो यह नहीं माना जा सकता है। कोई ठोस सबूत भी नहीं है कि जिससे आरोपी को दोषी साबित किया जा सके। कोर्ट ने कहा है कि पीड़ित महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी जिस कारण उसका बयान भी दर्ज नहीं किया जा सका था।
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