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SC/ST अधिनियम: 2 अप्रैल को बंद के आह्वान के बाद पंजाब में सीबीएसई की परिक्षाएं रद्द, बस एवं मोबाइल सेवाएं भी रहेंगी निलंबित

राज्य के कुछ भागों में संभव आंदोलन और बाधाओं को ध्यान में रखते हुए पंजाब सरकार ने सोमवार को राज्य भर में बस और मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद रखने का आदेश दिया है।

SC/ST अधिनियम: 2 अप्रैल को बंद के आह्वान के बाद पंजाब में सीबीएसई की परिक्षाएं रद्द, बस एवं मोबाइल सेवाएं भी रहेंगी निलंबित
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अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत तत्काल गिरफ्तारी के लिए प्रावधानों को कम करने के सुप्रीम कोर्ट के 20 मार्च के फैसले के खिलाफ भारत बंद का ऐलान किया है, इसके कारण पंजाब सरकार ने 2 अप्रैल को राज्य में होने वाली दसवीं और बारहवीं सीबीएसई बोर्ड परीक्षा स्थगित कर दी गई है।

राज्य के कुछ भागों में संभव आंदोलन और बाधाओं को ध्यान में रखते हुए पंजाब सरकार ने सोमवार को राज्य भर में बस और मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद रखने का आदेश दिया है जबकि सेना एवं अर्द्धसैनिक बलों को किसी भी परिस्थिति के लिये तैयार रहने के लिये कहा गया है। स्कूल बंद रहेंगे और बसें भी कल सड़कों पर नहीं चलेंगी।

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पंजाब सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने वालों पर लगाम लगाने के के लिए सोमवार को रात 11 बजे तक राज्य में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। पंजाब में सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे और मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद हो जाएंगी।

प्रवक्ता ने यहां बताया कि किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिये कल पूरे राज्य में बंद के दौरान सार्वजनिक एवं निजी परिवहन की सेवाएं और बैंक भी बंद रहेंगी।

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मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के शीर्ष पुलिस अधिकारियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने के बाद ये आदेश जारी किये गये।

इसके बाद एक वीडियो कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की गयी जिनमें मुख्य सचिव, उपायुक्त एवं सभी जिलों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। सुरक्षा बलों ने रविवार को एहतियात के तौर पर राज्य के कुछ हिस्सों में फ्लैग मार्च निकाला।

आपको बतादें कि सरकार ने तीन अप्रैल तक कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने राज्य के लोगों खासकर अनुसूचित जाति के सदस्यों से संयम बरतने और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है।

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