सुप्रीम कोर्ट से तीस्ता सीतलवाड को राहत, 31 मई तक गिरफ्तारी पर लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने अहमदाबाद पुलिस की तीस्ता सीतलवाड की अंतरिम जमानत देने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई की।

सुप्रीम कोर्ट ने अहमदाबाद पुलिस की तीस्ता सीतलवाड की अंतरिम जमानत देने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई की। तीस्ता बॉम्बे हाईकोर्ट ने 1 मई तक अग्रिम जमानत दी थी।
पुलिस का कहना है कि मामला गुजरात का है लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर उन्हें ट्रांजिट जमानत दी है।
पुलिस ने जनवरी में सीतलवाड़, जावेद और अन्य लोगों के खिलाफ गुजरात में धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और हेट स्पीच का केस दर्ज किया था।
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एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि दोनों ने मानव संसाधन और विकास मंत्रालय के कुछ अधिकारियों से साठ-गांठ कर खोज नाम की एनजीओ के लिए 2010 से 2013 के बीच 1.4 करोड़ रुपये लिए लेकिन रकम का इस्तेमाल निजी कार्यों के लिए किया। तीस्ता की ओर से इस आरोप को निराधार बताया गया था।
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