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तीन तलाक क्या है, जानें इस्लाम में तलाक का तरीका
तीन तलाक मुस्लिम समाज में तलाक का ऐसा जरिया है, जिससे कोई भी मुस्लिम शख्स अपनी बीवी को सिर्फ तीन बार तलाक कहकर अपनी शादी को तोड़ सकता है।
तीन तलाक (Teen Talaq) मुस्लिम समाज में तलाक का ऐसा जरिया है, जिससे कोई भी मुस्लिम शख्स अपनी बीवी को सिर्फ तीन बार तलाक कहकर अपनी शादी को तोड़ सकता है।
इस्लाम में तलाक की एक प्रकिया बताई गई है और इस प्रकिया से होने वाले तलाक स्थिर होते हैं, जिसके बाद शादी का रिश्ता टूट जाता है। तीन तलाक को तलाक-उल-बिद्दत भी कहते हैं।
1 इस्लाम में क्या है तीन तलाक ?
इस्लाम में तलाक देने का एक तरीका बताया गया है, जिसके तहत एक बार में पति एक ही तलाक दे सकता है। अगर कोई एक बार में एक से ज्यादा बार भी तलाक बोल दे तो उससे तलाक नहीं होगा।
इस्लाम में बताया गया कि तलाक एक-एक करके दी जानी चाहिए। जिसके बीच कुछ समय का अंतर होगा और इस प्रक्रिया को अपनाकर ही इस्लाम के अनुसार तलाक हो सकता है।
2 कौन से अन्य देशों में तीन तलाक है बैन ?
भारत एक ऐसा देश है जहां शौहर वीबी को एक साथ तीन तलाक बोलकर अपना रिश्ता खत्म कर सकता है लेकिन अन्य देशों में ऐसा नहीं है। भारत के अलावा दुनिया के ऐसे 22 देश हैं, जहां तीन तलाक पूरी तरह से बैन है।
सबसे पहले मिस्त्र में तीन तलाक को बैन किया गया था। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी तीन तलाक 1956 से ही बैन है। इसी फेहरिस्त में सूडान, साइप्रस, जार्डन, अल्जीरिया, ईरान, ब्रुनेई, मोरक्को, कतर और यूएई में भी तीन तलाक बैन है।
तीन तलाक पर संसद में बिल पेश किया जाना मुस्लिम महिलाओं के इतिहास में एक स्वर्णिम दिन के रूप में अंकित होगा। शरीयत व्यवस्था में तीन तलाक मुस्लिम महिलाओं के लिए एक जीवनभर सताने वाला डर था। यह काले कानून से कम नहीं था।
एक बार में तीन बार-तलाक..तलाक..तलाक बोल कर वैवाहिक संबंध खत्म करने की 1400 साल पुरानी प्रथा-तलाक ए-बिद्दत को देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने शून्य, असंवैधानिक और गैरकानूनी करार दिया था।
शीर्ष अदालत ने सरकार से छह महीने में फौरी तीन तलाक प्रथा के खिलाफ कानून बनाने को कहा था। उच्चतम न्यायालय के निर्देश का पालन करते हुए ही केंद्र सरकार ने मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2017 (द मुस्लिम वूमन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज बिल) संसद में पेश किया है।
शरीयत में तलाक-ए-अहसन और तलाक-ए-हसन नाम से विवाह विच्छेद के दो और प्रावधान हैं, जिसमें एक निश्चित समय के अंतराल के बाद तलाक कहने का प्रावधान है और सुलह की गुंजाइश रखी गई है।
तलाक-ए-बिद्दत की सबसे अमर्यादित व्यवस्था हलाला है, जिसमें तीन तलाक के बाद पति-पत्नी फिर से साथ रहना चाहे तो पुनर्विवाह से पहले महिला को कम से कम एक दिन के लिए दूसरे पुरुष की पत्नी बननी पड़ती है। हलाला के दौरान मुस्लिम महिलाओं को गंभीर मानसिक वेदना से गुजरना पड़ता है।
3 क्या है तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट की राय ?
शीर्ष अदालत ने फौरी तीन तलाक को गैरकानूनी करार देकर लाखों मुस्लिम महिलाओं की मर्यादा की रक्षा की थी। अब सरकार तीन तलाक के खिलाफ विधेयक लाकर इसे कानून का अमलीजामा पहनाने की कोशिश कर रही है, जिसमें एक बार में तीन तलाक कहना क्रिमिनल अपराध होगा और इस अपराध के दोषियों को तीन साल कारावास की सजा होगी।
4 क्या है तीन तलाक पर कानून ?
बिल के मुताबिक, जुबानी, लिखित या किसी इलेक्ट्रॉनिक (वॉट्सएप, ईमेल, एसएमएस) तरीके से एकसाथ तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) देना गैरकानूनी और गैर जमानती होगा। इसमें महिला अपने नाबालिग बच्चों की कस्टडी और गुजारा भत्ते का दावा भी कर सकेगी। निश्चित रूप से यह बिल सायरा बानो, जकिया हसन जैसे सैकड़ों मुस्लिम महिलाओं के अथक संघर्ष की जीत है।
5 क्या है तीन तलाक पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की राय ?
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अगर समय के साथ तीन तलाक को खत्म करने की कोशिश करता तो आज अदालत को दखल नहीं देना पड़ता और सरकार को बिल नहीं लाना पड़ता। इस्लामिक देश बांग्लादेश, मिस्र, मोरक्को, इंडोनेशिया, मलेशिया और पाकिस्तान समेत 22 मुस्लिम देशों में पहले से ही तीन तलाक की प्रथा अंत की जा चुकी है।
6 क्या है तीन तलाक बिल और कानून ?
लेकिन भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष व लोकतंत्रिक गणतंत्र में तीन तलाक का जारी रहना चिंतनीय था। तीन तलाक के खिलाफ आए बिल जब कानून बन जाएगा, तो इससे मुस्लिम महिलाओं की गरिमा की हिफाजत होगी, उन्हें कानूनी सुरक्षा मिलेगी और उन्हें सम्मान से जीने की हक मिलेगा। उनके पास तीन तलाक के खिलाफ एक कानूनी हथियार होगा।
7 तीन तलाक पर धर्म-मुस्लिम समाज की राय ?
कहीं से भी यह विधेयक सरकार का शरीयत में दखल नहीं माना जाना चाहिए। तीन तलाक बिल पर राजनीति भी दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीतिक दल एतिहासिक कुरीतियों को उलीचकर आने वाली पीढ़ियों के लिए बंदिशों से मुक्त खुला आकाश बनाने का मार्ग प्रशस्त करेंगे, तो यह उनकी बड़ी देश सेवा होगा। धर्म के नाम पर तीन तलाक की जड़ता को तोड़ने में अहम भूमिका निभाने वाली प्रगतिशील मुस्लिम बेटियों की जिजीविषा सलाम व स्वागत योग्य है। तीन तलाक के खिलाफ कठोर कानून जरूरी है।
लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास हुआ तीन तलक बिल
तमाम उहापोह के बाद आखिरकार लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी मंगलवार को तीन तलाक बिल पास हो गया है। जल्द ही इस बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा जहां मंजूरी मिलने के बाद यह बिल कानून बन जाएगा। राज्यसभा में तीन तलाक बिल के पक्ष में 99 व इसके विरोध में 84 वोट पड़े।
विपक्ष इसे स्टैडिंग कमेटी के पास भेजना चाहता था पर उसे कामयाबी नहीं मिल सकी। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भाजपा बगैर डरे फैसले लेने के लिए जानी जाती है। भाजपा आतंकवाद से लड़ने वाली पार्टी है। हम हर कुछ बदल देंगे जो गलत होगा। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि 20 से ज्यादा इस्लामिक देशों ने तीन तलाक को बैन किया है। अब भारत भी इस श्रेणी में शामिल हो गया है।
साल 2017 में शायरा बानो केस में फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक को असंवैधानिक करार दिया। अलग-अलग धर्मों वाले 5 जजों की बेंच ने 3-2 से फैसला सुनाया था। साथ ही अगले 6 महीने में तीन तलाक पर कानून लाने को कहा।
मोदी सरकार मुस्लिम महिला विधेयक बिल बनाने में जुट गई। 28 दिसंबर 2017 को भाजपा ने लोकसभा में इस बिल को पेश किया। इस बिल में लिखित, इलेक्ट्रानिक डिवाइसों, और मौखिक तलाक को अमान्य करार दिया गया। ऐसा करने वाले को तीन साल की सजा का प्रावधान बताया गया।
लोकसभा में सरकार ने इसे पास करवा लिया पर राज्यसभा में यह बिल अटक गया। सरकार तीन तलाक बिल के लिए सितंबर 2018 में एक अध्यादेश लेकर आई। इस बिल को दोबारा 17 दिसंबर 2018 को लोकसभा में पेश किया गया जहां यह पास हो गया। विपक्ष लगातार सिलेक्ट कमिटी के पास भेजने का प्रस्ताव करती रही और 30 जुलाई को यह राज्यसभा में भी पास हो गया। जल्द ही यह बिल कानून की शक्ल लेकर लागू लागू हो जाएगा।