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यूके कोर्ट ने दी मंजूरी, माल्या का 195 करोड़ रुपए का बंगला कब्जे में ले सकेगी स्विस बैंक

भगोड़ा शराब कारोबारी विजय माल्या के लंदन स्थित बंगला पर स्विस बैंक कब्जा करेगी। माल्या पर यूबीएस का 195 करोड़ रुपए बकाया है। स्विस बैंक यूबीएस भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या का लंदन स्थित बंगला कब्जे में ले सकेगी।

यूके कोर्ट ने दी मंजूरी, माल्या का 195 करोड़ रुपए का बंगला कब्जे में ले सकेगी स्विस बैंक
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भगोड़ा शराब कारोबारी विजय माल्या के लंदन स्थित बंगला पर स्विस बैंक कब्जा करेगी। माल्या पर यूबीएस का 195 करोड़ रुपए बकाया है। स्विस बैंक यूबीएस भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या का लंदन स्थित बंगला कब्जे में ले सकेगी।
यूके हाईकोर्ट ने यूबीएस के आवेदन के खिलाफ माल्या के वकीलों की सभी दलीलें गुरुवार को खारिज कर दीं और बैंक के पक्ष में फैसला सुरक्षित रख लिया। मामले से जुड़े बाकी पहलुओं पर कोर्ट मई 2019 में फैसला सुनाएगी। यूबीएस ने पिछले महीने कॉर्नवॉल टैरेस के रिजेंट पार्क मेंशन में बने बंगले का कब्जा लेने के लिए यूके हाईकोर्ट में आवेदन किया था।
माल्या पर यूबीएस का 195 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है जो उसने इस बंगले को गिरवी रखकर इसके कुल मूल्य के एवज में लिया था। इससे पहले यूके की अदालत ने माल्या को 88 हजार पाउंड (80 लाख रुपए) तत्काल यूबीएस को चुकाने का आदेश भी दिया।
यूके के हाईकोर्ट ने यूबीएस की याचिका को उचित बताते हुए माल्या की दलीलें खारिज कर दीं। यूबीएस ने इस पर खुशी जताई है। जज ने कहा कि ऐसा कोई तथ्य नहीं दिखता, जिसके आधार पर माल्या को अपना पक्ष रखने के लिए अब और मौके दिए जाने चाहिए।
माल्या की याचिका खारिज
इधर, बंबई उच्च न्यायालय ने गुरुवार को विजय माल्या की याचिका को खारिज कर दिया। इसमें उन्हें भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने और उनकी संपत्तियां जब्त करने के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आग्रह पर रोक की मांग की गई थी।
ईडी ने विशेष पीएमएलए अदालत के सामने एक याचिका दायर करके माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून, 2018 के तहत ‘भगोड़ा' घोषित करने का अनुरोध किया था। कानून के प्रावधानों के तहत, किसी व्यक्ति के एक बार भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित होने के बाद अभियोजन एजेंसी के पास आरोपी की संपत्तियों को जब्त करने की शक्तियां आ जाती हैं।
माल्या ने निचली अदालत में आवेदन दायर करके ईडी की याचिका पर सुनवाई पर 26 नवंबर तक रोक का अनुरोध किया था।

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