EVM को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कोई भी कर सकता है आलोचना
सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन की आलोचना करने को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले को बदल दिया है।

देश के सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन की आलोचना करने को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले को बदल दिया है। कोर्ट में नैनीताल हाईकोर्ट के उस आदेश को बदल दिया है जिसमे कहा गया था कि ईवीएम की आलोचना कोई भी नहीं सकता है।
ये भी पढ़ें - खुलासा: मोदी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं 5 नए चेहरे
लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी ईवीएम की आलोचना कर सकता है। मिली जानकारी के मुताबिक कोर्ट 6 हफ्ते बाद फिर ईवीएम मामले की सुनवाई करेगा। कोर्ट में नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी।
क्या था मामला
नैनीताल हाईकोर्ट ने ईवीएम के प्रयोग की आलोचना पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, प्रेस, रेडियो, फेसबुक, ट्विटर के जरिये ईवीएम की आलोचना नहीं कर सकता है। जिसके बाद अब इस पर रोक लगा दी है।
और पढ़े: Haryana News | Chhattisgarh News | MP News | Aaj Ka Rashifal | Jokes | Haryana Video News | Haryana News App