खुशखबरी! जिन्होंने नहीं कराया मोबाइल से आधार लिंक, उनको मिली राहत
सुप्रीम कोर्ट ने आज आधार को विभिन्न योजनाओं, कल्याण योजनाओं और मोबाइल से जोड़ने की समयसीमा को अगले साल 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है।

मोबाइल कनेक्शन को आधार संख्या से जोड़ने की समयसीमा 31 मार्च 2018 तक बढ़ गई है। समयसीमा बढ़ाए जाने को दूरसंचार कंपनियों के संगठन सीओएआई ने कंपनियों के लिए एक बड़ी राहत बताया। सीओएआई ने कहा है कि इससे ग्राहकों को भी तत्काल राहत मिलेगी।
सीओएआई के महानिदेशक राजन मैथ्यूज ने पत्रकारों से बात करते हुआ कहा कि ‘हम खुश हैं कि समयसीमा का विस्तार किया गया है। पिछली समयसीमा के आधार पर नियम का अनुपालन करने में हमें (दूरसंचार कंपनियों) कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था।'
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इसका अलावा उन्होंने कहा कि समयसीमा के बढ़ जाने से ग्राहकों के लिए यह एक अच्छी खबर है। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज आधार को विभिन्न योजनाओं, कल्याण योजनाओं और मोबाइल से जोड़ने की समयसीमा को अगले साल 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है।
आपको बता दें कि मोबाइल से आधार जोड़ने की पुरानी समयसीमा 6 फरवरी 2018 थी।
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