6 महीने में निपटाएं सांसदों और विधायकों के आपराधिक मामले: SC
दोषी करार दिए गए सांसदों और विधायकों के 6 साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध है।

सुप्रीम कोर्ट ने दोषी सांसद और विधायक के मामले की तत्काल सुनवाई करने के लिए कहा है। दोषी करार दिये गये सांसदों और विधायकों के आजीवन प्रतिबंध लगाने के मामले की सुप्रीम कोर्ट लगातार सुनवाई करेगा। कोर्ट ने दोषी सांसदों और विधायकों के ऊपर चल रहे मामलों की सुनवाई के लिए 6 महीने की डेडलाइन तय करने की बात कही है।
राजनीति को अपराधमुक्त बनाने के लिए भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय के द्वारा डाली गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। पिछली सुनवाई के दौरान संसद और विधानसभाओं को अपराधियों से मुक्त कराने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार लगई थी।
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कोर्ट ने चुनाव आयोग की यह कहकर फटकार लगाई थी कि उसने दोषी सांसदों और विधायकों के चुनाव लड़ने के मुद्दे पर स्पष्टता नहीं रखी है। डाली गई याचिका में चुनाव आयोग से यह मांग भी की गयी है कि वह चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों की शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा भी निश्चित करे।
गौरतलब है कि मौजूदा समय में किसी भी मामले में दोषी करार दिये गये सांसदों और विधायकों के 6 साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध है। याचिका में दो साल से अधिक सजा पाने वालों पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की मांग की गयी है। इस मामले में चुनाव आयोग ने हलफनामा देकर मांग की थी कि दोषी सांसदों और विधायकों के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।
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12 जुलाई की सुनवाई में चुनाव आयोग ने याचिका पर यू टर्न लिया था और कहा कि वह आजीवन प्रतिबंध का हिमायती नहीं है। लेकिन अपराध मुक्त राजनीति का आयोग ने समर्थन किया था।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कई याचिका दायर कर यह मांग की गयी है, कि दोषी सांसदों और विधायकों को आजीवन चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया जाये। केंद्र ने सांसदों और विधायकों पर आजीवन प्रतिबंध का विरोध किया है।
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