सुनंदा पुष्कर केस: शशि थरूर को 498ए क तहत हो सकती है सजा, पटियाला कोर्ट में दायर की जमानत याचिका
सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में कोर्ट ने उनके पति शशि थरूर को दोषी माना था और इसके बाद से ही उन पर केश भी चलाया गया है। शशि थरूर ने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी डाल दी हैे।

सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में कोर्ट ने उनके पति शशि थरूर को दोषी माना था और इसके बाद से ही उन पर केश भी चलाया गया है। शशि थरूर ने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी डाली है।
इस मामले के लिेए सात जुलाई को कोर्ट में सुनवाई भी की जाएगी। शशि थरूर को यह भी डर सता रहा है कि इस सुनवाई के बाद उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है।
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सुनंदा पुष्कर के मर्डर केस के मामले में उनके पति शशि थरूर को सीबीआई की विशेष कोर्ट ने आरोपी माना है, साथ ही उनपर धारा 498ए भी लगा दी गई है। इस धारा के तहत शशि थरूर को सजा भी हो सकती है।
शशि थरूर के वकील ने कहा है कि एसआईटी की चार्जशीट में जांच खत्म हो गई है और इसके साथ ही किसी भी व्यक्ति से पूछताछ नहीं की जाएगी।उन्होंने आगे कहा है कि कानून बहूत साफ है अगर गिरफ्तारी के बिना चार्जशीट दायर होती है तो जामनत भी मिल सकती है। कल सुबह 10 बजे हम इस पर विचार करेंगे।
SIT categorically stated in charge sheet that probe is concluded & no custodial interrogation of any person is reqd. Law is very clear that if charge sheet is filed without arrest, bail is inevitable. Matter fixed for consideration at 10 am tomorrow: Counsel of Shashi Tharoor
— ANI (@ANI) July 3, 2018
2014 में शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर ने अपने पति को मेल लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरी जीने की इच्छा नहीं है और सिर्फ मौत चाहती है। इस मेल के 9 दिन बाद ही सुनंदा दिल्ली के एक होटल के कमरे में मृत मिली थी।
सरकारी वकील अतुल श्रीवास्तव ने कहा था कि सुनंदा की यह तीसरी शादी है और इस शादी को 3 साल हो चुके है। वहीं पुलिस की चार्जशीट में भी अबेटमेंट फॉर सुसाइड और क्रुएलिटी के लिए दायर की गई है।
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