10 रुपये का सिक्का लेने से मना किया तो होगी जेल
सिक्के को फर्जी बताकर न लेने वाले पर देशद्रोह का केस हो सकता है

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नई दिल्ली. इस समय मार्केट में कुछ महीनों से अफवाह फैली हुई है कि आरबीआइ ने 10 रुपये के सिक्कों पर रोक लगा दी है। कुछ लोगों ने यहां तक कहा कि सिक्के नकली हैं। लेकिन अगर अब किसी ने 10 रुपये के सिक्के लेने से मना किया तो उसे जेल की हवा खानी पड़ सकती है।
सिक्का न लेने पर होगा देशद्रोह का केस
दरअसल, 10 रुपये के सिक्के नहीं लिए जाने के कई मामले सामने आने के बाद शनिवार को यूपी के पीलीभीत जिले के डीएम ने कहा कि कोई भी व्यक्ति सिक्का लेने से इनकार नहीं कर सकता। सिक्के को फर्जी बताकर न लेने वाले पर देशद्रोह का केस हो सकता है।
राष्ट्रीय करंसी है ये सिक्का
'किसी को मना करने का अधिकार नहीं' डीएम मासूम अली ने कहा, '10 रुपये का सिक्का राष्ट्रीय करंसी है। किसी के पास इसे लेने से मना करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि भारत सरकार इसे मान्यता देती है। आरबीआई के नियमों के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति चलन में मौजूद करंसी लेने से मना करता है तो उस पर आईपीसी की धारा 124ए के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। हम इसका कड़ाई से पालन करेंगे।'
आरबीआइ ने दी सफाई
आरबीआइ ने खुद दी थी सफाई बीते 2-3 महीने से ऐसी अफवाह उड़ी थी, जिसमें कहा जा रहा था कि 10 के सिक्के नकली हैं और आरबीआइ ने सिक्के बनाना बंद कर दिया है। मामला ज्यादा बढ़ा तो खुद आरबीआइ ने 20 सितंबर को इस पर सफाई दी और कहा कि सिक्का चलन में है और इसे लेने से मना करने वाले पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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