नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी राजबल्लभ की जमानत याचिका रद्द
आरजेडी के निलंबित विधायक राजबल्लभ यादव को अब जेल में ही रहना होगा।

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पटना. बिहार में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरजेडी विधायक राज भल्लभ यादव की जमानत याचिका रद्द कर दी है। सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रहा है। इस मामले में बिहार सरकार ने यादव की जमानत याचिका को चुनौती दी थी।
बिहार में नाबालिग लड़की से कथित तौर पर दुष्कर्म के आरोपी आरजेडी के निलंबित विधायक राजबल्लभ यादव की मुश्किलें बढ़ गए है। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी राजबल्लभ यादव को अब जेल में ही रहना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने राजबल्लभ यादव की जमानत रद्द कर दी है। बता दें कि बुधवार को भी सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई थी जिस पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राजबल्लभ यादव को सरेंडर करने को कहा था। कोर्ट ने यादव को सरेंडर करने का आदेश दिया और उनकी जमानत को दो हफ्तों के लिए निलंबित कर दिया था। जिसके बाद दो हफ्तों तक यादव को जेल में ही रहना पड़ा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि, पटना हाईकोर्ट के जमानत का आदेश के दो हफ्ते के लिए निलंबित इस लिए किया गया है ताकि इस दौरान ट्रायल कोर्ट में रेप पीड़िता की गवाही दर्ज हो सके। बता दें कि यादव के वकील ने कोर्ट में कहा था कि राजबल्लभ यादव सरेंडर के लिए तैयार हैं ताकि पीड़िता की गवाही हो सके।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत में ट्रायल में पीड़िता की गवाही पर रोक लगा दी थी। बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को रोजाना ट्रायल के लिए कहा है। लेकिन पीड़िता को खतरा है और वो कोर्ट नहीं जा पा रही है। इसलिए अगली सुनवाई तक राजबल्लभ को कस्टडी में ले लिया जाए ताकि पीड़िता कोर्ट में गवाही दे सके। वहीं, राजबल्लभ की ओर से कहा गया कि, बिहार सरकार पीड़िता को सुरक्षा देने की बजाए उन्हीं पर आरोप लगा रही है।
साभार- DNA
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