यूपी में IAS अफसरों की नियुक्ति का मामला: सुप्रीम कोर्ट का हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप से इंकार
सुप्रीम कोर्ट ने आज इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले में हस्तक्षेप से इंकार किया जिसमें उत्तर प्रदेश में आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति और तैनाती से संबंधित मुद्दों को उठाने वाली याचिका खारिज की गई थी।

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टीम डिजिटल/हरिभूमि, दिल्लीCreated On: 13 March 2018 12:53 AM GMT
सुप्रीम कोर्ट ने आज इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले में हस्तक्षेप से इंकार किया जिसमें उत्तर प्रदेश में आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति और तैनाती से संबंधित मुद्दों को उठाने वाली याचिका खारिज की गई थी।
शीर्ष अदालत ने हालांकि याचिकाकर्ता पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाने के हाईकोर्ट के आदेश को खारिज किया।
जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस आर भानुमति की पीठ ने कहा, ‘‘ हम हाईकोर्ट के आदेश के जुर्माना लगाने संबंधी हिस्से को छोड़कर (उच्च न्यायालय के) फैसले में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। इसे (जुर्माने) रद्द किया जाता है।'
पीठ ने याचिका का निपटारा करते हुए कहा, ‘‘ हम स्पष्ट करते हैं कि विशेष अनुमति याचिका को विचारार्थ स्वीकार करने को लेकर हमारी अनिच्छा के बावजूद कोर्ट द्वारा जरूरत पड़ने पर उचित समय पर इस पर विचार किया जाएगा।'
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