एक अप्रैल से लागू हो जाएंगे इनकम टैक्स के ये नए नियम, जानें इनके बारे में
एक अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू हो रहा है। इसको लेकर इंकम टैक्स विभाग ने टैक्स में कई तरह के बदलाव किए है। वहीं बैंकिंग रेगुलेटरी आरबीआई और बीमा रेगुलेटरी इरडा के भी कई नियमों को लागू किया गया है।

एक अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू हो रहा है, इसको लेकर इंकम टैक्स विभाग ने टैक्स में कई तरह के बदलाव किए है। वहीं बैंकिंग रेगुलेटरी आरबीआई और बीमा रेगुलेटरी इरडा के भी कई नियमों को लागू किया गया है।
इंडिविजुअल के लिए सालाना 40,000 का स्टैंडर्ड तय किया गया है। मगर 15,000 रुपये मेडिकल री-इमबर्समेंट के लिए 19,200 रुपये ट्रांसपोर्ट अलाउंस खत्म होने के लिए तय किया गया है। वहीं इनकम टैक्स पर 3 प्रतिशत की बजाय 4 प्रतिशत हेल्थ व एजुकेशन सेस पर लागू किया जाएगा।
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इंकम टैक्स ने निवेशकों के लिए भी टैक्स जारी किए है, इक्विटी या इक्विटी लिंक्ड म्यूचुअल फंड में एक साल से ज्यादा के निवेश पर होने वाले लाभ पर 10 प्रतिशत लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। टैक्स पर 4 प्रतिशत सेस भी शामिल होगा।
अगर लोग सेल्फ-एंप्लॉइड है, वह एनपीएस से पैसे निकालते है तो उन्हें 40 प्रतिशत हिस्सा टैक्स नहीं देना होगा।
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बता दें कि बुजुर्गो के लिए भी इंकम टैक्स विभाग ने खास योजना की तैयारी की है। जो व्यक्ति बैंक, पोस्ट ऑफिस में 50,000 तक की राशी जमा करते है उनका टैक्स फ्री हो जाएगा। पीएम वय वंदना योजना के तहत जो वरिष्ठ नागरिक 8 प्रतिशत रिटर्न देने वाले को 7.5 लाख के बदले 15 लाख तक निवेश कर सकेंगे।
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