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राजीव गांधी हत्याकांड मामले पर SC ने सीबीआई को जारी किया नोटिस
देश के सुप्रीम कोर्ट ने अभियुक्त एजी पेरारिवलान की याजिका पर सुनावाई करते हुये सीबीआई को नोटिस जारी किया है।

टीम डिजिटल/हरिभूमि, दिल्ली24 Jan 2018 12:15 PM GMT
सुप्रीम कोर्ट ने अभियुक्त एजी पेरारिवलान की याजिका पर सुनावाई करते हुये सीबीआई को नोटिस जारी किया है। इसमें सन 1999 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिये गये फैसले के आदेश को वापिस लेने के लिये कहा गया है।
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Rajiv Gandhi Assassination Case: Supreme Court issued notice to the CBI on convict A.G. Perarivalan's plea seeking recall of apex court's 1999 conviction order.
— ANI (@ANI) January 24, 2018
इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने कल राजीव गांधी हत्याकांड मामले में सुनवाई करते हुये केंद्र सरकार से 7 आरोपियों की सजा पर जबाव मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को तीन महीने का समय दिया है और कहा है कि जल्द से जल्द इस मामले में अपना रूख स्पष्ट करें।
मामले के सातों अभियुक्तों को माफी देने पर तमिलनाडु सरकार पहले ही अपनी राय व्यक्त कर चुकी है। लेकिन केंद्र सरकार के ढुल-मुल रवैये के चलते मामला अटका पड़ा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 90 दिन का समय दिया है और फैसला कर लेने को कहा है।
बता दें कि राजीव गांधी की हत्या के मामले में सीबीआई ने 26 लोगों पर मुकदमा चलाया था। इनमें सात लोगों को साल 1999 में निचली अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा को उम्रकैद में बदल दिया था। लेकिन बाद में राज्य सरकार इन्हें माफ करने को लेकर आगे आ गयी थी।
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