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प्रद्युम्न मर्डर केस: 16 साल के आरोपी को बालिग मानकर चलेगा मुकदमा
रयान इंटरनेशनल स्कूल में हुए प्रद्युम्न मर्डर केस में आज जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का बड़ा फैसला सामने आया है।

रयान इंटरनेशनल स्कूल में हुए प्रद्युम्न मर्डर केस में आज जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का बड़ा फैसला सामने आया है। कोर्ट ने कहा है कि 16 साल के आरोपी छात्र को बालिग मानकर मुकदमा चलेगा। वहीं बोर्ड ने ये भी साफ कर दिया है कि आरोपी को उम्र कैद जैसी सजा नहीं दी जाएगी।
During subsequent proceedings the convict will be considered as an adult: Sushil Tekriwal, lawyer of Pradyuman's family #PradyumanMurderCase pic.twitter.com/MsgxjaDFp8
— ANI (@ANI) December 20, 2017
जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने मामले में 16 दिसंबर को सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था कि आरोपी छात्र को बालिग या नाबालिग मानकर केस चलाया जाएगा।
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बोर्ड का फैसला आने के बाद प्रद्युम्न के पिता वरुण ठाकुर ने फैसले पर खुशी जताते हुए कहा कि हमें मालूम था हमारी लड़ाई लंबी है। लेकिन हमें यह भी यकीन था कि मेरे बेटे के इंसाफ जरुर मिलेगा।
I thank the judiciary for the decision. We always knew that the journey is long but we will go till the end to get justice for my child and all other children who might be vulnerable: Varun Thakur, father of Pradyuman #PradyumanMurderCase pic.twitter.com/2tQabBO4E4
— ANI (@ANI) December 20, 2017
I thank the judiciary for the decision. We always knew that the journey is long but we will go till the end to get justice for my child and all other children who might be vulnerable: Varun Thakur, father of Pradyuman #PradyumanMurderCase pic.twitter.com/2tQabBO4E4
— ANI (@ANI) December 20, 2017
इससे पहले जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने आरोपी छात्र की एक याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उसने कहा था कि CBI के चार्जशीट दायर करने तक उसके खिलाफ नाबालिग की तरह ही केस चलाया जाए।
11वीं के आरोपी छात्र ने जेजे बोर्ड के सामने जमानत याचिका भी लगाई थी, जिस पर CBI को नोटिस जारी किया गया था। जेजे बोर्ड ने CBI को आरोपी छात्र का फिंगर प्रिंट लेने की भी आज्ञा दे दी थी।