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प्रद्युम्न हत्याकांड: बस कंडक्टर अशोक को नहीं मिली बेल, ये रही वजह
सीबीआई ने अशोक को क्लीन चिट देने से इंकार कर दिया है।

टीम डिजिटल/हरिभूमि, दिल्ली16 Nov 2017 4:34 PM GMT
रेयान इंटरनेशनल स्कूल में 7 साल के प्रद्युम्न की हत्या के मामले में सीबीआई ने पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए बस कंडक्टर को क्लीन चिट नहीं दी। सीबीआई के मुताबिक इस मामले से जुड़ी अभी कई रिपोर्ट आनी बाकी है।
सीबीआई ने कहा कि इस मामले की पूरी तरह से जांच के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। सीबीआई ने अशोक की जमानत का विरोध किया। बताया जा रहा है कि अगर 90 दिनों तक सीबीआई ने चार्जशीट नहीं दाखिल की तो आरोपी जमानत के लिए अदालत के पास जा सकता है। जमानत पर रिहा भी किया जा सकता है।
उल्लेखनीय है कि अशोक कुमार के वकील ने जमानत अर्जी दाखिल की थी। इस मामले पर आज कोर्ट में सुनवाई हुई है। वकील ने कहा कि आरोपी अशोक कुमार निर्दोष है। उसे गलत तरीके से फंसाया गया है। पुलिस जांच के बाद से अशोक न्यायिक हिरासत में है। वकील का कहना है कि उसने अपराध नहीं किया, उसकी भी धाराएं लगाई गई हैं।
वकील ने कहा कि बस कंडक्टर से किसी तरह की रिकवरी की या पूछताछ की जरूरत नहीं है। इस केस में 11वीं के छात्र को पकड़ा गया है तो बस कंडक्टर को हिरासत में लेने की कोई आवश्यकता नहीं है।
गौरतलब है कि प्रद्युम्न मामले में 11वीं में पढ़ने वाले छात्र को आरोपी बताया गया है। नाबालिग होने की वजह से मामला फिलहाल गुड़गांव सेशन कोर्ट के जुवेनाइल में है। अशोक के वकील ने जुवेनाइल कोर्ट में ही उसकी जमानत की अर्जी दाखिल की थी।
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