पाकिस्तान: शरीफ के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की याचिकाएं खारिज
पाकिस्तान की एक अदालत ने मुंबई हमले पर बयान देने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ देशद्रोह के आरोप में मुकदमा दर्ज किये जाने के आग्रह संबंधी तीन याचिकाओं को गुरुवार को खारिज कर दिया।

पाकिस्तान की एक अदालत ने मुंबई हमले पर बयान देने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ देशद्रोह के आरोप में मुकदमा दर्ज किये जाने के आग्रह संबंधी तीन याचिकाओं को गुरुवार को खारिज कर दिया।
शरीफ ने सीमा पार करने और मुंबई में लोगों की हत्या करने के लिए सरकार इतर तत्वों को इजाजत देने की पाकिस्तान की नीति पर पिछले सप्ताह एक साक्षात्कार में सवाल उठाया था।
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उन्होंने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था कि देश में आतंकवादी संगठन सक्रिय है। उनके इस बयान से एक बड़ा विवाद छिड़ गया था। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति ने मुंबई आतंकवादी हमले के बारे में शरीफ के भ्रामक बयान की निंदा की थी और इसे गलत और भ्रामक बताया था।
लाहौर उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मोहम्मद मिर्जा ने विपक्षी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) और पाकिस्तानी आवामी तहरीक (पीएटी) और वकील अब्दुल्ला मलिक द्वारा दायर तीन याचिकाओं को खारिज कर दिया।
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