पाकिस्तान: अदालत ने तालिबान प्रमुख मुल्ला फजलुल्लाह के ससुर को दी जमानत
पेशावर हाईकोर्ट ने तालिबान के प्रमुख मुल्ला फजलुल्लाह के ससुर को आज जमानत दे दी जिसे राजद्रोह और आतंकवाद के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

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टीम डिजिटल/हरिभूमि, दिल्लीCreated On: 9 Jan 2018 5:10 AM GMT
पाकिस्तान की एक अदालत ने अमेरिका विरोधी मौलवी और पाकिस्तानी तालिबान के प्रमुख मुल्ला फजलुल्लाह के ससुर को आज जमानत दे दी जिसे राजद्रोह और आतंकवाद के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
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पेशावर हाईकोर्ट ने 84 वर्षीय मौलाना सूफी मुहम्मद को वृद्धावस्था और खराब स्वास्थ्य के चलते जमानत दे दी। वह प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन तहरीक-ए-निफाज शरियत-ए-मुहम्मदी (टीएनएसएम) का प्रमुख है अैर इस संगठन को 2002 में प्रतिबंधित कर दिया गया था।
अदालत का आदेश ऐसे समय आया है जब महज हफ्ते भर से भी कम समय पहले अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने अफगान तालिबान और हक्कानी नेटवर्क आतंकवादी संगठनों पर कार्रवाई करने और उनके सुरक्षित पनाहगाहों को ध्वस्त करने में विफल रहने पर पाकिस्तान को दो अरब की सुरक्षा सहायता अस्थायी रुप से रोक दी थी।
पाकिस्तान की सेना ने 2009 में मुहम्मद को गिरफ्तार किया था।
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