पाकिस्तान: सार्वजनिक क्षेत्र की 56 कंपनियों में भ्रष्टाचार, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब प्रांत के पूर्व मुख्यमंत्री को भेजा समन
पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को 56 सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में भ्रष्टाचार के मामले में पंजाब प्रांत के पूर्व मुख्यमंत्री सेहबाज शरीफ को समन जारी किया है।

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टीम डिजिटल/हरिभूमि, दिल्लीCreated On: 3 Jun 2018 4:40 PM GMT
पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को 56 सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में भ्रष्टाचार के मामले में पंजाब प्रांत के पूर्व मुख्यमंत्री सेहबाज शरीफ को समन जारी किया है।
जिओ टीवी के मुताबिक, जीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान (CJP) मियां साकिब निसार की अध्यक्षता में दो सदस्यीय खंडपीठ ने सुओ मोटो केस में फिर से सुनवाई की।
सीजेपी साकिब निसार ने टिप्पणी की कि शेहबाज शरीफ को व्यक्तिगत रुप से उपस्थित हों और समझाएं कि इस तरह की उच्च आय पर सरकारी अधिकारियों को कैसे रखा गया था।
इसके जवाब में शेहबाज शरीफ ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री के पास कंपनियों की कोई भूमिका नहीं थी।
रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश ने कहा कि पंजाब प्रांत में शेहबाज के आदेश के बिना एक मक्खी नहीं उड़ती है। कृपया अपने मुख्यमंत्री को पूछें कि वह कहां हैं और अदालत में कब दिखाई देंगे।
छह कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की संपत्ति का अनुमान लगाने के लिए एनएबी को आदेश देते हुए कोर्ट ने कहा, कृपया जांच करें कि इन अधिकारियों के पास कितनी संपत्ति है, ताकि देश के पैसे को वापस किया जा सके।
एनएबी ने पिछले साल नवंबर में में 56 सार्वजनिक कंपनियों के खिलाफ लग रहे आरोपों की जांच शुरु की थी।
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