अब दूसरी शादी करने पर हो सकती है जेल, जानें इस कानून के बारे में
पाकिस्तान में एक अदालत ने ऐतिहासिक फैसले में दूसरी शादी करने वाले एक शख्स को जेल की सजा सुनाई है।

पाकिस्तान में एक अदालत ने ऐतिहासिक फैसले में दूसरी शादी करने वाले एक शख्स को 6 महीने जेल की सजा सुनाई है। पाकिस्तानी टेलीविजन दुनिया न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, लाहौर के एक न्यायिक मैजिस्ट्रेट अली जावेद नकवी ने दूसरी शादी के एक केस में शहजाद साकिब को 6 महीने की सजा सुनाई। साथ ही उस शख्स पर 2 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया।
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अदालत में आयशा बीबी की याचिका पर सुनवाई चल रही थी। इस सुनवाई पर कोर्ट ने परिवार कानून 2015 का हवाला दिया और साकिब को यह सजा सुनाई। पाकिस्तान में यह ऐतिहासिक फैसला पहली बार आया है।
पीड़िता आयशा बीबी ने अदालत में कहा कि पहली बीवी की इजाजत के बिना दूसरा निकाह करना इस्लामी कानून का उल्लंघन है। वहीं साकिब कहना था कि इस्लाम में 4 शादी करने की इजाजत है इसलिए उसे पत्नी से अनुमति लेने की कोई जरूरत नहीं समझी।
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एक गैरसरकारी संगठन पीस एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन की प्रमुख रोमाना बशीर ने फैसले का स्वागत किया। रोमाना ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए यह बहुत अच्छा फैसला है। साथ ही पीड़िता की तारीफ करते हुए कहा कि एक महिला द्वारा अदालत में ऐसा मुद्दा उठाना प्रशंसा करने योग्य है।
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