संसद से अयोग्य घोषित हुए पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ, ये है वजह
पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ को आज संसद के सदस्य के रुप में अयोग्य घोषित कर दिया है। यहां हाईकोर्ट की सुनवाई के बाद संसद ने उन्हे अयोग्य़ घोषित किया है।

X
टीम डिजिटल/हरिभूमि, दिल्लीCreated On: 26 April 2018 5:07 PM GMT Last Updated On: 26 April 2018 5:07 PM GMT
पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ को आज संसद के सदस्य के रुप में अयोग्य घोषित कर दिया है। यहां हाईकोर्ट की सुनवाई के बाद संसद ने उन्हे अयोग्य़ घोषित किया है।
दरअसल ख्वाजा आसिफ पर साल 2013 में चुनाव लड़ते समय संयुक्त अरब अमीरात के वर्क परमिट के ब्योरे को छुपाने का आरोप लगा था।
ये भी पढ़ें- संवैधानिक संस्थानों की गरिमा बनाए रखना हर राजनीतिक दल और संगठन की जिम्मेदारी- राजनाथ सिंह
इस्लामाबाद हाईकोर्ट की तीन सदस्यीय बैंच ने पाकिस्तान की तहरीक-ए-इंसाफ के नेता उस्मान डार की ओर दायर याचिका पर फैसला दिया। कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 62 और 63 के तहत विदेश मंत्री को अयोग्य घोषित किया है।
डार साल 2013 में आसिफ के खिलाफ चुनाव हार गए थे। उन्होने चुनाव लड़ते समय अपनी नौकरी और वेतन घोषित नहीं करने के लिए संसद के सदस्य के रूप में 68 वर्षीय असिफ की योग्यता को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से घोषित किया कि आसिफ सच्चे और ईमानदार नहीं थे।
कोर्ट के फैसले के बाद आसिफ अब सार्वजनिक या पार्टी कार्यालय में कोई कार्यक्रम नहीं रख सकेंगे।
पीटीआई नेता ने अदालत से आसिफ को अयोग्य घोषित करने का आग्रह किया था जिसमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल प्रधान मंत्री नवाज शरीफ को अपने बेटों की कंपनी में काम करने का 'इकमा' (Work Permit) रखने और अपने "प्राप्य वेतन" (receivable salary) घोषित करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है।
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि आसिफ के पास अंतरराष्ट्रीय मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल कंपनी (आईएमईसीओ) के साथ असीमित टर्म रोजगार अनुबंध था। जुलाई, 2011 में उन्हें पूर्णकालिक कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया गया और विभिन्न पदों पर कार्य किया गया।
उन्होंने दावा किया कि अनुबंध के तहत आसिफ एईडी 35,000 के मासिक भत्ते के साथ एईडी 35,000 का मासिक मूल वेतन प्राप्त करना था, जिसे उन्होंने घोषित नहीं किया था।
सुनवाई के दौरान, आसिफ ने कंपनी से एक पत्र प्रस्तुत किया था कि वह पूर्णकालिक कर्मचारी नहीं थे और केवल एक सलाहकार के रूप में काम करता थे जिसकी उपस्थिति संयुक्त अरब अमीरात में नहीं थी, जहां कंपनी है।
न्यायमूर्ति अथार मिनलाह, न्यायमूर्ति आमिर फारूक और न्यायमूर्ति मोहसिन अख्तर कयानी सहित खंडपीठ ने 10 अप्रैल को फैसला आरक्षित कर दिया था।
असिफ सत्तारूढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज के शीर्ष नेताओं में से एक हैं और जून के बाद होने वाले चुनाव से पहले उनकी अयोग्यता पार्टी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है।
पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ संसद से अयोग्य घोषित होने के बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर तहरीक-ए-इंसाफ के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया।
Pakistan Tehreek-e-Insaf workers celebrate outside Islamabad High Court after it ruled that Foreign Minister Khawaja Asif stands disqualified from Parliament for holding an Iqama (work permit) of the United Arab Emirates. pic.twitter.com/59DyYUvXIG
— ANI (@ANI) April 26, 2018
और पढ़े: Haryana News | Chhattisgarh News | MP News | Aaj Ka Rashifal | Jokes | Haryana Video News | Haryana News App
Next Story