लाहौर हाइकोर्ट ने आतंकी हाफिज सईद को परेशान करने के लिए पाक सरकार को लगाई फटकार
लाहौर हाई कोर्ट (एलएचसी) ने गुरुवार को पाकिस्तान सरकार के अधिकारियों को विश्व स्तर पर नामित आतंकवादी हाफिज सईद को "परेशान" करने और अपने "कल्याणकारी गतिविधियों" को जारी रखने की इजाजत देने का निर्देश दिया है।

लाहौर हाई कोर्ट (एलएचसी) ने गुरुवार को पाकिस्तान सरकार के अधिकारियों को विश्व स्तर पर नामित आतंकवादी हाफिज सईद को "परेशान" करने और अपने "कल्याणकारी गतिविधियों" को जारी रखने की इजाजत देने का निर्देश दिया है।
द डॉन समाचार के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति अमीनुद दीन खान ने जमात-उद-दवा प्रमुख आतंकी हाफिज सईद के वकील ए के डागर की तरफ से दायर याचिका की सुनवाई करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि अगली तारीख 23 अप्रैल को इस याचिका पर अपनी प्रतिक्रिया देने का आदेश दिया है।
#Lahore High Court asks #Pakistan Government to not harras #JuD chief #HafizSaeed and allow him to undertake his welfare activities.
— ANI Digital (@ani_digital) April 5, 2018
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पिछले महीने दायर याचिका में आतंकी हाफिज सईद ने दावा किया था कि भारत और अमेरिका के दबाव की वजह से पाकिस्तान सरकार उन्हें अपने कल्याणकारी परियोजनाओं का संचालन करने की अनुमति नहीं दे रही है।
साथ ही उसने जोर देकर कहा कि जो अधिकारी किसी व्यक्ति या किसी संगठन को कल्याणकारी गतिविधियां करने से रोक रहे थे वे देश के कानून के खिलाफ थे।
26/11 के मास्टरमाइंड आतंकवादी का प्रतिनिधित्व करने वाले डोगर ने कहा कि जिस तरह से ये मामला संवेदनशील स्वाभाव का था, उच्च न्यायालय को एक पूर्ण खंड बनाना चाहिए। इसके लिए न्यायमूर्ति ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगली सुनवाई में एक पूर्ण पीठ का गठन किया जाएगा।
1 जनवरी 2018 को पाकिस्तान के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमिशन ने आतंकी सईद के जुडे जमात-उद-दवा और फलाह-ए-इंसाइनियत फाउंडेशन (एफआईएफ) को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) द्वारा प्रतिबंधित संगठनों की सूची में नाम आने के बाद से चंदा लेने के लिए प्रतिबंधित कर दिया था।
हालांकि, प्रतिबंध के बावजूद, संस्थाओं को पाकिस्तान में स्वतंत्र रूप से काम करते हुए पाया गया।
फरवरी में पाकिस्तान के राष्ट्रपति ममनून हुसैन ने देश के आतंकवाद विरोधी कानून में संशोधन किया, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों को देश में भी गैरकानूनी घोषित किया गया।
भारत ने, समय-समय पर आतंकी सईद को आश्रय देने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ विरोध किया। आंतकी हाफिज सईद कथित तौर पर 2008 के मुंबई हमले की साजिश रचने वाला मुख्य गुनेहगार है। मुंबई में हुए इस हमले में 166 लोग मारे गए थे।
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