कुलभूषण जाधव मामला: इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से पाकिस्तान को झटका, ठुकराई मामले को स्थगित करने की मांग
कुलभूषण जाधव मामले में अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत (आईसीजे) ने पाकिस्तान को तगड़ा झटका देते हुए सुनवाई स्थगित करने की उसकी मांग को सिरे से खारिज कर दिया।

कुलभूषण जाधव मामले में अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत (आईसीजे) ने पाकिस्तान को तगड़ा झटका देते हुए सुनवाई स्थगित करने की उसकी मांग को सिरे से खारिज कर दिया।
पाकिस्तान ने मंगलवार को अपना पक्ष रखते हुए उसके तदर्थ जज तस्सदुक हुसैन जिलानी की गैर मौजूदगी में सुनवाई स्थगित करने की मांग की थी। हुसैन को सोमवार को दिल का दौरा पड़ा था।
पाकिस्तान का पक्ष रखते हुए अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान ने सुनवाई की शुरुआत में कहा, हमने अपने अधिकारों को लागू किया है जो हमें एक तदर्थ जज नियुक्त करने का हक देता है। चूंकि इस समय हमारे जज का होना बेहद जरूरी है।
हम कोर्ट से कहना चाहते हैं कि एक अन्य जज को शपथ लेनी चाहिए जिसकी व्यवस्था अनुच्छेद 35-5 में दी गई है और जजों को दलीलों पर आगे बढ़ने से पहले जानकारी का अवलोकन करने का भरपूर वक्त दिया जाए।
आईसीजे ने मंसूर के इस तर्क को खारिज करते हुए तदर्थ जज की अनुपस्थिति में ही दलीलें जारी रखने का निर्देश दिया। आईसीजे के एक जज ने कहा कि तदर्थ जज नियुक्त करने की पाकिस्तान की मांग पर कोर्ट ने विचार किया है और सही समय आने पर इसका जवाब दिया जाएगा।
पाक बोला, जासूस था जाधव
भारत की दलीलों के जवाब में पाकिस्तान ने कहा कि भारतीय नौसेना का अधिकारी कारोबारी नहीं, बल्कि जासूस था। पाक के वकील खावर कुरैशी ने कहा, मुझे यह कहते हुए खेद है कि भारत ने कार्यवाही के दौरान विश्वास की कमी दिखाई।
आज फिर पक्ष रखेगा भारत
भारत की ओर से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे और दीपक मित्तल बुधवार को फिर से आईसीजे में पक्ष रखेंगे। चार दिन चलने वाली सुनवाई के पहले दिन सोमवार को साल्वे ने आईसीजे से कुलभूषण जाधव की मौत की सजा को रद्द करने और तत्काल रिहाई का अनुरोध किया था। भारत ने कहा कि सैन्य अदालत का फैसला हास्यास्पद मामले पर आधारित है, जो वाजिब प्रक्रिया के न्यूनतम मानकों को भी पूरा नहीं करता है।
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