पाकिस्तान: हाईकोर्ट ने आईएसआई चीफ और रक्षा सचिव को किया तलब
इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने आईएसआई प्रमुख और रक्षा सचिव को आज समन भेजकर चार जुलाई को हाजिर होने का निर्देश दिया है।

पाकिस्तान में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने आईएसआई प्रमुख और रक्षा सचिव को आज समन भेजकर चार जुलाई को हाजिर होने का निर्देश दिया है। यह मामला एक सड़क के छोटे हिस्से को खोलने से संबंधित है जिसे सुरक्षा कारणों की वजह से बंद कर दिया गया था।
इंटर सर्विसेज इंटेलीजेंस (आईएसआई) ने कुछ साल पहले सुरक्षा कारणों का हवाला देकर खायबान-ए-सुहरवर्दी सड़क का एक हिस्सा और आसपास का पांच एकड़ की हरित पट्टी को बंद कर दिया था।
उस वक्त आतंकवादी अहम सुरक्षा प्रतिष्ठानों को निशाना बना रहे थे। सड़क के छोटे हिस्से को बंद कर दिया गया है और यातायात का मार्ग बदल दिया गया है।
इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शौकत अजीज सिद्दीकी ने आईएसआई के महानिदेशक ले जनरल नवीद मुख्तार और रक्षा मंत्री ले जनरल (सेवानिवृत्त) जमीर-उल-हसन को समन भेजा, क्योंकि अधिकारी उनके 22 जून के आदेश को लागू करने में नाकाम रहे हैं।
इसमें आईएसआई मुख्यालय के सामने वाली सड़क का आम लोगों के लिए खोलने का निर्देश दिया गया था और 29 जून तक अनुपालन रिपोर्ट दायर करनी थी।
शाह के स्थान पर रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव मोहम्मद यूनुस पेश हुए। उन्होंने अदालत को सूचित किया कि सलाह मशविरा चल रहा है और आदेश को लागू करने के लिए और वक्त मांगा।
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