नवाज शरीफ और बेटी मरियम को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका, जमानत अर्जी की खारिज
पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नवाज शरीफ और मरियम की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट ने साफ कहा है कि दोनों की जेल की सजा बरकरार रहेगी।

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम को झटका दिया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नवाज शरीफ और मरियम की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट ने साफ कर दिया कि दोनों की जेल की सजा बरकरार रहेगी।
मंगलवार को मिली जानकारी के मुताबिक नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हरीस सोमवार को फैसले के खिलाफ कोर्ट में अपील की थी। कोर्ट ने अपील रिजेक्ट कर दी है।
Islamabad High Court rejects Nawaz Sharif's and Maryam Nawaz Sharif's request for release on bail: ARY News (file pic) pic.twitter.com/HovlMCmnp7
— ANI (@ANI) July 17, 2018
बता दें कि नवाज शरीफ और मरियम को शुक्रवार की रात गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उन्हें रावलपिंडी स्थित अदियाला जेल में बंद किया गया। जेल के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। लेकिन नवाज शरीफ के भाई ने जेल की सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। पनामा पेपर्स, लंदन फ्लैट्स जैसे भ्रष्टाचार मामलों में नवाज शरीफ और उनकी बेटी को 10 एवं 7 साल की सजा सुनाई गई है।
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