समलैंगिता अपराध तो सेरोगेसी और टेस्ट ट्यूब क्या प्रकृति के आदेश

क्या है दंड का प्रावधान:
भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के अनुसार स्वेच्छा से किसी भी आदमी, औरत या जानवर के साथ प्रकृति के खिलाफ यौन संबंध बनाने पर आजीवन कारावास या फिर दस वर्ष तक का कारावास हो सकता है।
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