- जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एनकाउंटर के दौरान जैश का आतंकी ढेर
- Delhi Air Pollution: दिल्ली में वायु प्रदूषण हुआ कम, लोधी रोड में 217 रिकॉर्ड हुआ AQI
- भारत ने अग्नि-2 बैलिस्टिक मिसाइल का किया सफल परीक्षण
- Breaking: गोवा में MiG-29K फाइटर एयरक्राफ्ट क्रैश, दोनों पायलट सुरक्षित
- महाराष्ट्र: राफेल पर राहुल गांधी से माफी मांगने को लेकर मुंबई में भाजपा का विरोध प्रदर्शन
- Ayodhya Verdict Live: 15 दिनों के अंदर होगी सुन्नी बोर्ड की बैठक, रामलला के मुख्य पुजारी के घर की सुरक्षा बढ़ी
- Delhi Air Pollution: दिल्ली में फिर बढ़ा प्रदूषण, जानें आज कितना है AQI
- भीमा कोरेगांव विवाद: पुणे कोर्ट से सभी आरोपियों को दिया बड़ा झटका, जमानत याचिका की खारिज
- महाराष्ट्र: मातोश्री के बाहर शिवसेना नेता ने लगाए पोस्टर, लिखा- 'मेरा विधायक, मेरा मुख्यमंत्री'
- Delhi Air Pollution: दिल्ली में वायु प्रदूषण से मिली थोड़ी राहत, AQI में आई थोड़ी सी गिरावट
नाबालिग पत्नी के साथ शारीरिक संबंध है बलात्कार!
केंद्र सरकार ने तर्क दिया कि भारत में बाल विवाह एक सामजिक सच्चाई है और विवाह संस्था की रक्षा होनी चाहिए।

मोदी सरकार ने बुधवार को कम उम्र के पति पत्नी के बीच शारीरिक संबंधों की स्वीकृति के लिए उनकी उम्र बढ़ाये जाने वाली सुप्रीमकोर्ट में दायर याचिका का विरोध किया।
केंद्र सरकार ने तर्क दिया कि भारत में बाल विवाह एक सामजिक सच्चाई है और विवाह संस्था की रक्षा होनी चाहिए।
इसे भी पढ़ें: 'मुस्लिमों में बेचैनी का अहसास और असुरक्षा की भावना है'
इस मामले पर सुप्रीमकोर्ट 2 हफ्ते बाद विचार करेगा। न्यायलय ने केंद्र सरकार द्वारा भारत में बाल विवाह पर लगाम लगाने के लिए दायर किए गए केस की जानकारी और तथ्यों की मांग की।
कानूनन, भारत में लड़कियों की शादी के लिए वैध उम्र है 18 साल और लड़कों की 21 साल। यदि लड़की की उम्र इस निर्धारित पैमाने से कम हों तो ऐसे संबंध बलात्कार की श्रेणी में नहीं आते हैं।
लेकिन भारतीय कानून के अनुसार ऐसी शादियाँ भी अवैध नहीं हैं जिनमें पत्नी की आयु 15 साल हो और पति पत्नी में शारीरिक संबंध बन गए हों।
इसे भी पढ़ें: राम मंदिर गिराकर बनाई गई थी बाबरी मस्जिद: शिया वक्फ बोर्ड
दरअसल इ एनजीओ इंडिपेंडेंट थॉट ने सुप्रीमकोर्ट से अपील की थी कि विवाह होने के उपरान्त शारीरिक संबंधों के लिए आपसी सहमति की न्यूनतम आयु को बढ़ाकर 15 से 17 साल तक कर दिया जाए।