Pakistan: गिरफ्तार नहीं होंगे इमरान खान, हाईकोर्ट ने दिया पुलिस को कार्रवाई रोकने का आदेश, इस दिन होगी पेशी
लाहौर हाईकोर्ट ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को राहत दी है। कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए अगली सुनवाई तक पुलिस कार्रवाई रोकने के आदेश दे दिए हैं।

लाहौर कोर्ट ने दी इमरान खान को राहत।
लाहौर हाईकोर्ट ने पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए तत्काल इमरान की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि मामले में अगली सुनवाई तक के लिए पुलिस कार्रवाई रोक दी जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने अगली सुनवाई में पाकिस्तान पुलिस के साथ मुख्य सचिव को भी कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं।
क्या है पूरा मामला
बता दें कि इमरान खान की गिरफ्तारी को लेकर कल मंगलवार यानी 14 मार्च को पाकिस्तान में जमकर बवाल हुआ। इस दौरान इमरान के कई समर्थकों को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने आंसू गैस के गोले बरसाए, लेकिन फिर भी इमरान खान की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ तोशखाना मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इमरान के खिलाफ एक महिला जज को धमकाने का आरोप है। इमरान के समर्थक बीते दो दिनों से देशभर में बवाल काट रहे हैं। इमरान ने अपनी गिरफ्तारी से राहत की मांग करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इसके बाद आज बुधवार को लाहौर हाईकोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत दी है।
इमरान ने शहबाज सरकार पर लगाया बड़ा आरोप
इमरान खान ने ट्वीट करते हुए शहबाज शरीफ की सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। इमरान ने कहा कि शहबाज सरकार मेरी हत्या करना चाहती है। पाकिस्तान सरकार से मेरी जान को खतरा है। इमरान ने कारतूस के खोखे वाली तस्वीर और वीडियो साझा करते हुए कहा कि स्पष्ट रूप से मेरी गिरफ्तारी का दावा महज एक नाटक था। सरकार की असली मंशा मेरा अपहरण कर हत्या करना है। पुलिस ने आंसू गैस और पानी की बौछारों के बाद अब लाइव फायरिंग का सहारा लिया है। इमरान ने आगे कहा कि मैंने कल शाम एक मुचलके पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन DIG ने इसे लेने से भी इनकार कर दिया। इससे शहबाज सरकार की मंशा साफ दिखाई पड़ती है।