कुलभूषण जाधव केस: इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 6 अक्टूबर तक टाली सुनवाई
पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई।

पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। डिफेंस काउंसिल की नियुक्ति को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। जिसे फिलहाल टाल दिया है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, आज गुरुवार को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पाकिस्तान जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के डिफरेंस काउंसलिंग की नियुक्ति को लेकर सुनवाई को डाल दिया है। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 6 अक्टूबर के बाद होगी।
इस सुनवाई में सबसे खास बात ये है कि जाधव के खिलाफ मुद्दई, गवाह और मुंसिफ भी पाकिस्तान खुद ही है, क्योंकि उसने जाधव को भारतीय वकील मुहैया कराने की मांग को ठुकरा दिया था। पाकिस्तान में वकील नियुक्त करने के लिए कहा था।
कोर्ट को अभी तक इस्लामाबाद में भारतीय दूतावास से कोई जवाब नहीं मिला है, न ही किसी ने अपनी ओर से पावर ऑफ अटॉर्नी जमा की है। रिपोर्टों के मुताबिक, विदेश मंत्रालय ने भारतीय उच्चायोग को कोर्ट के आदेश पर एक पत्र भेजा है।
पाकिस्तान ने कहा कि भारत के एक वकील को पाकिस्तानी अदालत में कुलभूषण का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति देना कानूनी रूप से संभव नहीं। 17 जुलाई 2019 को आईसीजे ने कुलभूषण जाधव को दोषी ठहराते हुए। उनकी रिहाई और भारत में सुरक्षित यात्रा के लिए सैन्य अदालत के फैसले को रद्द करने सहित भारत द्वारा मांगे गए उपायों को अस्वीकार कर दिया था।

Vipin Yadav
इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के सेंटर ऑफ मीडिया स्टडीज से स्नातक पूर्ण किया हूं। पढ़ाई के दौरान ही दैनिक जागरण प्रयागराज में बतौर रिपोर्टर दो माह के कार्य का अनुभव भी प्राप्त है। स्नातक पूर्ण होने के पश्चात् ही कैंपस प्लेसमेंट के द्वारा हरिभूमि में बतौर एक्सप्लेनर के रूप में कार्यरत हूँ। अध्ययन के साथ साथ ही कंटेंट राइटिंग में विशेष रुचि है।