Pakistan: इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दी राहत, गिरफ्तारी वारंट रद्द, अपनी चाल में कामयाब हुए खान
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को गिरफ्तारी से राहत दे दी है। कोर्ट ने 17 मार्च को तोशखाना मामले में सुनवाई करते हुए इमरान की गिरफ्तारी वारंट रद्द कर दिया है।

इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिली राहत।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने 17 मार्च को तोशखाना मामले में सुनवाई करते हुए इमरान की गिरफ्तारी वारंट रद्द कर दिया है। इमरान खान ने अपनी गिरफ्तारी से राहत पाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में याचिका दी थी। कोर्ट ने खान की याचिका को स्वीकार कर लिया है।
इमरान की गिरफ्तारी को लेकर बीते कई दिनों से पाकिस्तान की राजनीति गरमाई हुई है। देश भर में उनके समर्थकों द्वारा बवाल काटा जा रहा है। कई जगहों पर इमरान के समर्थकों ने हिंसात्मक रूप से भी प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने भी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए कई लोगों को हिरासत में ले लिया था। वहीं, प्रदर्शन को रोकने के लिए आंसु गैस के गोले छोड़े, कहीं पर लाठियां बरसाई। इमरान के समर्थक खान के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट को वापस लेने की मांग कर रहे थे।
इमरान को गिरफ्तार नहीं कर सकी थी पुलिस
गिरफ्तारी वारंट जारी होने का बाद पाकिस्तान पुलिस इमरान को गिरफ्तार करने के लिए भी पहुंचे थे, लेकिन उनके समर्थकों के आड़े आने के कारण घंटों प्रयास के बाद भी इमरान को गिरफ्तार नहीं कर सके थे। इसके बाद देश भर में बढ़ते हिंसा को देखते हुए लाहौर उच्च न्यायालय ने अगली सुनवाई तक इमरान की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। इसके कारण से ऑपरेशन को स्थगित कर दिया गया था। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए गिरफ्तारी वारंट को निलंबित कर दिया है।
कोर्ट ने गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया था
बता दें कि कोर्ट ने तोशखाना मामले में इमरान खान के खिलाफ सुनवाई में शामिल नहीं होने के बाद गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। साथ ही, आदेश जारी करते हुए 7 मार्च को इमरान को कोर्ट में पेश करने के लिए कहा था। इसके बाद इमरान ने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट में याचिका दी थी।