म्यूचुअल फंड के बदले भी मिलता है लोन
आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार, आपको इस प्रकार का लोन लेने के लिए बैंक या फाइनेंस कंपनी के पास अपनी म्यूचुअल फंड यूनिट्स को गिरवी रखना पड़ेगा।

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म्यूचुअल फंड में लिन दो तरह से बैंक या एनबीएफसी मार्क करती है। यह नॉर्मल और डायनैमिक लिन होता है। नॉर्मल लिन में आप पहले से अपने फंड मैनेजर को बता देते हैं कि कितने यूनिट्स पर आप लिन मार्क करवाना चाहते हैं। इस तरह के लिन पर डिविडेंड या इंटरेस्ट मिलने पर उस पर लिन मार्क नहीं होगा।
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