यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय उद्योगपति दोषी करार, 25 साल की हो सकती है सजा, जानें पूरा मामला
डेटिंग वेबसाइट के जरिए मिलने के बाद एक महिला का यौन उत्पीड़न करने, उसका दम घोटने और पिटाई करने के मामले में भारतीय उद्योगपति को दोषी करार दिया गया है।

डेटिंग वेबसाइट के जरिए मिलने के बाद एक महिला का यौन उत्पीड़न करने, उसका दम घोटने और पिटाई करने के मामले में भारतीय उद्योगपति को दोषी करार दिया गया है।
दोषी को इस मामले में अधिकतम 25 वर्ष कारावास की सजा हो सकती है। न्यूयॉर्क डेली न्यूज की खबर के अनुसार, उत्तर कैरोलिना निवासी 48 वर्षीय संजय त्रिपाठी को टाइम्स स्क्वायर के एक होटल में 38 वर्षीय महिला के साथ यौन उत्पीड़न का दोषी माना गया है।
भारतीय उद्योगपति पर आपराधिक यौन गतिविधियों में लिप्त होने, उसका यौन उत्पीड़न करने, मारपीट, गला घोटने ओर गलत तरीके से बंधक बनाकर रखने के मामले में इस सप्ताह दोषी करार दिया गया है।
यह मामला जून, 2016 का है। त्रिपाठी को 18 जुलाई को सजा सुनायी जानी है। उसे अधिकतम 25 साल कैद की सजा हो सकती है।
मैनहट्टन सुप्रीम कोर्ट में दोषी करार दिये जाने के बाद जज एरिका एडवर्ड ने त्रिपाठी को तुरंत, बिना जमानत के हिरासत में लेने का आदेश दिया था। (भाषा)
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